मिर्जापुर मे दस वर्षो मे बीसहजार औद्योगिक इकाइयो की होगी स्थापना: संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार
0 10 वर्षों में प्रदेश में 10 लाख नयी सूक्ष्म इकाईयों से दूर होगी सूबे मे बेरोजगारी की समस्या
0 अभियान चलाकर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का बेरोजगारो को दिलाया जाएगा लाभ
Vimlesh Agrahari
Mirzapur.
यूपी मे उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जनपद के युवाओं को रोजगार सृजित किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पूंजी निवेश को बढ़ावा देने और आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 1 लाख नई सूक्ष्म, लघु मध्यम इकाईयों को स्थापित किये जाने हेतु मिशन मोड के रूप में अगामी 10 वर्षों की समयावधि में प्रदेश में 10 लाख नयी सूक्ष्म इकाईयों स्थापित किये जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यह जानकारी देते हुए संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग विन्ध्याचल मण्डल वीरेंद्र कुमार ने वार्ता कर बताया कि मिर्जापुर जनपद मे प्रतिवर्ष दो हजार औद्योगिक इकाईयो की स्थापना होगी। इस तरह मिर्जापुर मे दस वर्षो मे बीस हजार उद्योग स्थापित होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए जनपद का निवासी जिसकी आयु 21 से 40 वर्ष हो
और न्यूनतम कक्षा आठ पास हो पात्र होगा, इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी।
बताया कि आवेदक को विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे-विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षत हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टिफिकेट कोर्स /डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त/अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त एवं अनुसूचित जाति/जनजाति महिला अभ्यर्थियों को भी वरीयता दी जायेगी।
संयुक्त आयुक्त ने बताया कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम ₹5 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर परियोजना लागत का शत-प्रतिशित ब्याज उत्पादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 4 वर्षों के लिए दिया जायेगा। कुल परियोजना लागता का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्मलोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। परियोजना में भूमि भवन का क्रय सम्मिलित नहीं होगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों का परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग के लाभार्थियों के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांगजनो के लाभार्थियों के लिये परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम ₹ 5 लाख जो कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। यह अनुदान बैंक इण्डेड होगा। तम्बाकू उत्पाद, गुटखा पान मसाला अल्कोहल, वातायुक्त पेय पदार्थ कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखे प्लास्टिक कैरी बैग 40 माइकॉन से कम अथवा भारत/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में रखे उत्पाद योजना में लाभ हेतु पात्र नहीं होगें। जनपद की समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक / ग्रामीण बैंक तथा वित्तीय संस्थाए ऋण वितरण हेतु पात्र होगी।
बताया कि किसी भी अन्य जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र पथरहिया मीरजापुर में सम्पर्क किया जा सकता है।