मिर्जापुर।
जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन ने अपने न्यायालय में विभिन्न अपराधो में संलिप्त अभियुक्तो को दोषी ठहराते हुुये 22 अभियुक्तो के विरूद्ध आदेश पारित करते हुये सभी को 22 माह के लिये जिला बदर करने का आदेश दिया। जिनको जिला बदर किया गया है उनमें रमेश सिंह पटेल उर्फ सुक्खू पुत्र बद्री पटेल, निवासी पूर्वी पटिहटा, थाना अहरौरा, आकिब अंसारी पुत्र इस्लाम अंसारी, निवासी चेतगंज, इमामबाड़ा, थाना को0 कटरा, नीरज गुप्ता उर्फ छोटई पुत्र छोटू साहू निवासी संगमोहाल रेलवे फाटक पुल के नीचे थाना को0 कटरा मीरजापुर, मो0 फिरोज पुत्र इदरीश, निवासी धनैता, थाना कछवां, द्वारिका प्रसाद बिन्द पुत्र सियाराम बिन्द, निवासी पति का पुरा नरोईया, थाना जिगना, विकास पुत्र बबन्दर निवासी भीटी थाना राजगढ़, गणेश विश्वकर्मा उर्फ अनूप विश्वकर्मा पुत्र रामेश्वर नि0 बड़ी माता इमली महादेव थाना का0 शहर, ओमप्रकाश पटेल पुत्र शिवअचल पटेल निवासी गड़बड़ थाना लालगंज, मन्टू उर्फ आमिर सुहैल पुत्र एजाज अहमद निवासी नई बाजार पो0 आफिस के बगल में थाना अहरौरा, राजाराम हरिजन पुत्र लालबहादुर निवासी महुवारी कलां, डिहवा थाना विन्ध्याचल, अरविन्द कुमार पुत्र बचनु, नि0 मटिहानी, थाना मड़िहान, आकाश उर्फ विक्की पुत्र रामधनी, नि0 पतलुकिया, थाना चुनार, प्रियांशु सिंह उर्फ सूरज सिंह पुत्र कोमल सिंह, नि0 बरजीमुकुन्दपुर, थाना पड़री, सुरेन्द्र पटेल पुत्र बालगोविन्द पटेल नि0ग्राम खैरा कलां थाना लालगंज, कल्लू शर्मा उर्फ चंचल पुत्र दीनानाथ निवासी ग्राम पचेंगड़ा, थाना अदलहाट, राजेन्द्र कुमार पुत्र नन्दलाल नि0ग्राम खुलुआ थाना चील्ह, सियाराम उर्फ लवकुश पुत्र अवधु निवासी बभनी थपनवा थाना मड़िहान, मोनू साहनी पुत्र स्व0 मेदी साहनी निवासी बालू घाट थाना चुनार, दिलीप कुमार पुत्र स्व0 सीताराम नि0 ग्राम सोनपुर थाना अहरौरा, सतीश कुमार पुत्र पप्पू हरिजन, नि0 पथरहा, थाना पड़री, राकेश कुमार पुत्र कल्लू उर्फ रामचन्द्र, निवासी रेक्सा कलां, थाना मड़िहान, एवं मन्नू उर्फ शशिकान्त पुत्र अर्जुन प्रसाद नि0 शाहपुर चैसा, थाना का0देहात, उपरोक्त सभी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आदेश के तहत 06 माह के लिये जिला बदर रहने का आदेश दिया।