विधि महाविद्यालयों में नवागत जनपद न्यायाधीश करेंगे लीगल एड क्लिीनिक की स्थापना
मिर्जापुर।
राष्ट्रीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशानिर्देशन में गरीबों असहायों एवं जनजन तक विधिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से जनपद में संचालीत विधि महाविद्यालयों में लीगल एड क्लिीनिक की स्थापना किया जायेगा।
जनपद न्यायाधीश अरविन्द मिश्रा द्वितीय ने जनपद में संचालीत ज्ञानन्दा विधि महाविद्यालय अमरावती विन्ध्याचल, रामललित विधि महाविद्यालय कैलहट, पुष्पा लॉ कालेज बरेवा चुनार, उषा सिंह लॉ कालेज चुनार, राम लाल सिंह विधि महाविद्यालय तथा मथुरा लॉ कालेज पुरजागीर के प्राचायों की बैठक आहूत कर उन्हे निर्देशित किये कि ग्रामीणजनों तथा गरीबो असहायो को विधि का ज्ञान हो और उनको विधिक सहायता मिलने में कोई कठनाई न हो इसके लिए प्रत्येक विधि महाविद्यालयों में लीगल एड क्लिीनिक स्थापित की जायेगी।
लीगल एड क्लिीनिक में विधि के छात्र/छात्राओं को सदस्य के तौर पर नामित किया जायेगा। सदस्यों का कार्य गरीबो, असहायों, शहरी/ग्रामीणजनों और जनजन को विधिक ज्ञान की जानकारी उपलब्ध करानी होगी और विधिक सहायता करना होगा। उन्होने यह भी बताया कि विधि के छात्र और छात्राओं के माध्यम से वाद बिहिन गांव बनाने की योजना को कियान्वित किया जायेगा।
बैठक में अपर जनपद न्यायाधीश /सचिव डीएलएसए श्री विनय आर्या, ज्ञानन्दा लॉ कालेज प्राचार्य शर्दूल विकम सिह, रामललित विधि महाविद्यालय प्राचार्य अनिल कुमार पटेल, पुष्पा विधि महाविद्यालय प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह, रामलाल सिंह विधि महाविद्यालय प्राचार्य सूर्य प्रताप सिंह, उषा सिंह विधि महाविद्यालय प्राचार्य संजय कुमार द्विवेदी एवं मथुरा विधि महाविद्यालय प्राचार्य शिवकान्त दूबे उपस्थित थे।