मिर्जापुर

वन संरक्षण अधिनियम के अभियोग से के आरोपी को तीन हजार के अर्थदण्ड की सजा

मिर्जापुर।
पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी पीयूष मोर्डिया के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर आर.पी.सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।
इस अभियान के क्रम में थाना पड़री पर चोरी, भारतीय वन व वन संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। अभियोजन अधिकारी एपीओ योगेश कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक दयाशंकर तिवारी, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी अरुण कुमार सिंह तथा पैरोकार आरक्षी जितेन्द्र कुमार यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0)-03 मीरजापुर रूचि भाटी द्वारा थाना पड़री पर पंजीकृत मु0अ0सं0-341/1998 धारा 379, 411 भादवि, 5/26 व 41/42 भारतीय वन अधिनिमय व 2/3 वन संरक्षण अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त कुंजलाल मौर्या पुत्र उदय उर्फ उदित नारायण मौर्या निवासी देवापुर थाना पड़री जनपद मीरजापुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं ₹ 3000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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