0 27 व 28 अप्रैल, 2019 को नहीं लिया जायेगा नामांकन फार्म
विन्ध्य न्यूज ब्यूरो, मीरजापुर।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अनुराग पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सभी प्रमुख राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के आदर्श आचार संहिता व व्यय की जाने वाली धनराशि के आय-व्यय रजिस्टर तैयार, नामांकन प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा बताया गया कि नामांकन के दौरान निर्वाचन आयोग के द्वारा द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को सरकारी अवकाश माना गया है, जनपद में भी नामाकन के दौरान दिनांक 27 अप्रैल को को चतुर्थ शनिवार पड रहा है तथा 28 अप्रैल 2019 को रविवार का अवकाश पड रहा है, इसलिये 27 व 28 अ्रपैल 2019 को दोनो दिन सरकारी अवकाश पड रहा है अतः उस दिन नामांकन पेपर नहीं लिया जायेगा। सभी नामांकन करने वाले प्रत्याशा/राजनैति दल के प्रतिनिधि उपरोक्त अवकाश को ध्यान में रखते हुये अपना नामांकन पेपर जमा करें। इस दौरान यह भी बताया गया कि किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढाये या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करें। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि सभी लोगों के सहयोग से जनपद में शातिपूर्ण, निषपक्ष व स्वतंत्र मतदान कराया जा सकता है अतएवं सभी का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के द्वारा आचार संहिता का उल्लधंन किया जाता है नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी/प्रभारी अधिकारी एमसीसी एम0ए0 अन्सारी ने बताया कि यदि किसी के द्वारा किसी राजर्नतिक दलों की आलाचना की जाये त बवह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्ववृत्त और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए,, जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से हो। उन्होंने बताया कि मत प्राप्त करने के लिये जातीय या सम्प्रदाय भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के लिये मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।कहा कि सभी दलों और अभयर्थियों को ऐसे सभी कार्यो में ईमानदारी के साथ रहना चाहिएख् जो निर्वाचन विधि के अधीन ’’भ्रष्ट आचरण’’ और अपराध है जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाओं को अभि0स्त करना, मतदाताओं पर प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत संयाचना करना, मतदान की समाप्ति लिये नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभायें करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना आदि कार्य से अवश्य बचे। उन्होंने कहा कि सभी राजनैति दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति् के शांतिपूर्ण और विध्नरहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार का आदर करें चाहें वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यो के कितने ही विरूद्ध क्यों न हों। व्यक्तियों के विचारों या कार्यो का विरोध करने के लिये उनके घरों के सामने प्रदर्श्ज्ञन आयोजित करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थ्तिि में नहीं लेना चाहिए। इस दौरान मुख्य कोषाधिकारी ने व्यय के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर गौरव श्रीवास्तव, चुनार सत्य प्रकाश, लालगंज आशुतोष दूबे सहित सभी राजनैति दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।