LOKSABHA CHUNAV 2019

आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन कर शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करायें चुनाव -सामान्य प्रेक्षक

अनुमति के बाद ही प्रचार में चलायें गाडियां  -जिला निर्वाचन अिकारी
1950 हेल्प लाइन व सी-विजिल एप पर भी कर सकते हैं चुनाव सम्बन्धी शिकायत
मिर्जापुर।

 लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 को शांतिपूर्ण स्वतंत्र, पारदश्रिता एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने में के लिये आज कलेक्ट्रेट सभागार में सामान्य प्रेक्षक यादाब मण्डल, जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग पटेल ने सभी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों व प्रत्याशियों के साथ बैठक कर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बार में अवगत कराया। बैठक में सामान्य प्रेक्षक यादाब मण्डल ने सभी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों व उपस्थित प्रत्याशियों से कहा कि जनपद मीरजापुर में  स्वतंत्र, शातिपूर्ण, पारदर्शिताव निष्पक्ष ढंग से कराने के लिये सभी का सहयोग जरूरी है, उन्होंने कहा कि सभी लोगों के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निशानिर्देशों का पालन करना चाहितए ताकि जनपद में श्ज्ञान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न हो सके। उन्होंने कहा कि वहीं चुनाव कार्य में लगे अधिकारी, माइक्रो आर्ब्जरों की भी जिम्मेदारी है ि क वे अपने दायित्यों का सही ढंग से निर्वहन करें जिससे चुनाव को सही वातावरण में सम्पन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति, राजनैति दल व चुनाव लड रहे प्रत्याशी का किसी भी प्रकार समस्या आ रही हो तो वे प्रतिदिन अश्टभुजा निरीक्षण गृह के कक्ष संख्या-01 में प्रातः 9 से 10 बजे के मध्य सम्पर्क कार्यालय दिवस में (रविवार को छोड कर) या उनके मोबाइल नम्बर 8005000410 पर या उनके लाइजिंग आफिसर श्री नीरज द्विवेदी के मोबाइल नम्बर 9454465619 पर भी अवगत करा सकते हैं।
       इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पटेल ने कहा कि जि किसी भी प्रत्याशी व राजनैतिक दल के द्वारा प्रचार-प्रसार के लिये गाडियों का प्रयोग किया जा रहा है वे विधानसभावार अपने आर0ओ0 व जनपद स्तर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा गाडी नम्बर सहित आवेदन कर अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति में कोई भ्ी गाडी प्रचार करते हुये पाया जाता है तो भारत निर्वाचन आयोग के सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रचार-प्रसार हेतु जुलूस, सभा आदि के लिये पूर्व अनुमति प्राप्त कर लें तथा किसी के घर पर लगाये जाने हेतु झंडा, आदि लगाने के लिये भी सम्बंधित मकान मालिक की सहमति पत्र सम्बंधित आर0ओ0 देकर अपने पास भी अवश्य रखें। कहा कि जुलूस में गाडियों का काफिला 10 गाडियों से अधिक न हो यदि 10 गाडियों से अधिक का प्रयोग जुलूस में किया जा रहा है तो 10-10 गाडियों को कुछ समय बाद छोडे ताकि लम्बी लाइन होने के कारण रास्ता बाधित न हो। सभी में प्रयोग होने वाले फर्नीचर आदि का विवरण अनुमजि पत्र के साथ अवश्य उल्लेख करें ताकि उसका व्यय प्रत्याी/राजनैतिक दल के खाते में जोडा जा सके। यदि कहीं फर्नीचर आदि का उल्लेख नहीं किया गया है तथा वीडियो अवलोकन टीम के द्वारा पाया जाता हे तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन आदि के प्रसारण के पूर्व मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति के द्वारा अनुमति अवय प्राप्त कर लें। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निशुल्क कंट्ा्रल नम्बर 1950 या सी-विजिल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। इसके अलावा जनपद स्तर पर खाले गये कंट््राल रूम नम्बर 05442-156304 पर भी अपनी शिकायत को किसी भी समय दर्ज करा सकते है। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी/प्रभारी अधिकारी एमसी0सी0 ने बताया कि प्रत्याशी या राजनैति दल के लोग अपने वाहन पर एक फिट लम्बाई व आधा फिट चौडाई का झण्डा लगायेगें, इसी प्रकार पार्टी कार्यालय पर अधिकतम तीन ढंएडा लगा सकते हैं, जुलूस में 6 फिट की लम्बाई व 4 फिट की चौडाई का बैनर लेकर चल सकेगें तिा पाटी कार्यालय पर 4 फिट चौडाई च 8 फिट लम्बाई का वैनर लगा सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य कोषाधिकारी राधेश्याम ने भी आय-व्यय व कैश रजिस्टर, बैंक रजिस्टर आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दीं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रियंका निरंजन, अपर जिलाधिकारी यू0पी0 सिंह, जिला सूचना अधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय सहित सभी अधिकारी व राजनैतिक दल के प्रतिनिधि व प्रत्याशी उपस्थित रहे।

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