मिर्जापुर।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 को शान्ति पूर्ण, निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराने के लिये चुनाव लड रहे सभी प्रत्याशियों को अपने व्यय रजिस्टर को पूरे निर्वाचन अवधि में तीन बार जॉच कराना होगां। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट््रेट अनुराग पटेल ने जानकारी समस्त अभ्यर्थीगण से कहा कि कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में निर्वाचन प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार अभ्यर्थियों द्वारा निजी रूप से या अपने निर्वाचन एजेण्ड के माध्यम से या अअपने द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से व्यय प्रेक्षक/निरीक्षक के पदाभिहीत अधिकारी के सम्मुख अपना निर्वाचन व्यय रजिस्टर पेश करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रचार अवधि के दौरान प्रत्याशियों के दैनिक निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर की जॉच टीम द्वारा रक्षित छाया प्र्रेक्षण रजिस्टर से मिलान करना होगा। उन्होंने बताया कि पूरे प्रचार अवधि के दौरान प्रथम जॉच दिनांक 06 मई, 2019 को सुबह 10 बजे से सांय 05 बजे तक जिला पंचायत सभागार मीरजापुर में उपस्थित होकर व्यय रजिस्टर की जॉंच कराना होगा। इसी प्रकार दिनांक जॉंच के लिये दिनांक 10 मई 2019 तथा तीसरी बार जॉंच हेतु दिनांक 16 मई, 2019 को प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक जिला पंचायत हाल मीरजापुर में निर्धारित किया गया है। सभी प्रत्याशीगण अपना व्यय रजिस्टर उपरोक्त दिनांक में जॉंच अवश्य करा लें।