अदालत

हत्या के मामलें में 4 को आजीवन कारावास की सजा, १०-१० हजार जुर्माना

विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर @ विंध्य न्यूज़
अपर सत्र न्यायधीश प्रथम की अदालत में शनिवार को चुनार थाना क्षेत्र में हमें हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास सहित 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
            अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना चुनार मे पंजीकृत अपराध संख्या- -522/06 धारा 302, 201, 404, 34, 120 बी आईपीसी सत्र परीक्षण सख्या 151 सन् 2006 के प्रकरण में  विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं शासकीय अधिवक्ता द्वारा मजबtती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने के फलस्वरुप शनिवार को मुकदमें के प्रत्येक अभियुक्त ज्वाला गौड पुत्र समयलाल, सीता पत्नी ज्वाला गौड निवासीगण नुनौटी चौधा थाना चुनार, विजय कुमार गौड़ पुत्र राम पियारे निवासी कोदवारी थाना चुनार और बसन्त पटेल पुत्र राम जियावन निवासी तेदुआ थाना चुनार मीरजापुर को धारा 302, 34, 201 आईपीसी के आरोप में आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा अपर सत्र न्यायधीश प्रथम भगवती प्रसाद सक्सेना दी गयी।
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