विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर।
प्रभारी जिलाधिकारी यूपी सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्टाम्प विक्रेताओं डीआईजी स्टाम्प तथा तहसीलों के सब रजिस्टारो के साथ बैइक कर ई-स्टाम्पिंग के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि फर्जी स्टाम्प के बिक्री के सम्बन्ध में हुये तेलगी स्टाम्प धोटाले में उद्घटित कमियों के निराकरण के दृष्टिगत वर्ष 2005 में भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 28 दिसम्बर 2005 द्वारा भौतिक स्टाम्प के स्िान पर ई-स्टाम्पिंग प्रणाली लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं सिका मुख्य उद्देश्य फर्जी स्आम्पों को रोकने एवं स्टाम्प की छपाई ढुलाई पर आने वाले व्यय पर कमी करना है।
इस अवसर पर डी0आई0जी0 स्टाम्प ने बताया कि उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग प्रथम संशोधन नियमावली 2019 के द्वारा नियम 13 के अन्तर्गत स्टाम्प विक्रताओं को प्राधिकृत संग्रह केन्द्र बनाये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि स्टाम्प विक्रताओं को प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली 1942 के अधीन सभी वैध अनुज्ञप्ति धारक स्टाम्प विक्रता ए0सी0सी0 नियुकित् हेतु पात्र होगें।
ए0सी0सी0 नियुक्ति किये जाने हेतु स्टाम्प विक्रेताओं को कम्प्यूटर/लैपटाप/इंटरनेट कनेक्शन एवं सी0आर0ए0 द्वारा निर्देशित प्रिंटर की व्यवस्था स्व्यं करनी होगी तथा ए0सी0पी0 के रूप में नियुक्ति में रूचि रखने ेवाले स्टाम्प वक्रिताओं को स्टाक होलि्ंडंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि0 के समक्ष निर्धारित प्रारूप् पर पंजीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। यह भी बताया गया कि सी0आर0ए0 द्वारा आवेदन करने वाले स्टाम्प विक्रताओं के प्रार्थना पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही कर ए0सी0सी0नियुक्त किये जाने वाले स्टाम्प विक्रताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी / आयुक्त स्टाम्प से अनुमोदानार्थ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये कार्यवाही की जायेगी। ए0सी0सी0 के रूप् में नियुक्त स्टाम्प विक्रताओं को सी0आर0ए0 द्वारा कम्प्यूटर एं ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किय जायेगा। इस अवसर पर स्टाम्प विक्रताओं को यह भी बताया कि सभी तहसीलों के सब रजिस्ट््रार के पर ई-स्टाम्पिंग के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप् निशुल्क उपलब्ध है स्टाम्प विक्रता अपने सब रजिस्टर से मिलकर आवेदन कर सकते हैं। यह भी बताया कि आवेदन के साथ आवेदन करने वाले का पासपोर्ट साइज का एक फोटा, आधार कार्ड की छायप्रति, पेनकार्ड, विगत तीन माह का बैंक स्टेटमेंट, एक कैन्सिल चेक तथा स्टाम्प विक्रता का लाइसेंस की छाय प्रति लगाना अनिवार्य होगा। इस अवसर पर ओ0पी0 िंहस डी0आई0जी0 रजिस्ट््ररी कार्यालय, सुनील कुमार सिंह, श्रीमती विभा, सत्या नारायन, प्रियंका सिंह, मंसूर सिद्दीकी राहुल सिंह सब रजिस्ट््रार के अलावा सभी स्टाम्प विक्रता उपस्थित रहे।
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विमलेश अग्रहरि
ब्यूरो चीफ:
दैनिक भास्कर, मिर्जापुर
(यूनिट आफ भास्कर प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड)
ब्यूरो कार्यालय:
संकटमोचन, मिर्जापुर (उ० प्र०)
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