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व्यापारियों को लाभप्रद योजना को आकर्षण बनाये रखने मूल एवं ब्याज बकाये को जमा करने किश्त विकल्प की व्यवसथा

विमलेश अग्रहरि

ब्यूरो चीफ: दैनिक भास्कर, मिर्जापुर

जिलाधिकारीसुशील कुमार पटेल ने जानकारी देते हुये बताया दिनांक 31 मार्च 2019 तक उ0प्र0 व्यापार कर अभ्धिनियम 1948 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 उ0प्र0 आमोद वं पणकर अधिनियम 1979 वं तटधीन निर्मित नियमावी मनोरंजन कर उ0प्र0 कर अधिनियम 2007 एवं उ0प्र0 मूल्य सवर्धित कर अधिनियम 2008 वैट एवं उत्तर प्रदेष केबिल टेलीविजन नेटवर्क प्रदर्शन नियमानवी 1997 में दिनांक 31/3/2029 तक निर्धारित समस् आदेशों से सृतित मांग पर लम्बित ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना लागे किया गया है। उन्होंने बतया कि दिनांक 31/3/2019 तक सृजित मॉ।ग के बकायोग के अवषेष मामलों में बकाया कर मूल धनराषि में उ0प्र0 व्यपार कर अधिनियम 1948, केन्द्राय बिक्री कर अधिनियम 1956 , उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979,एवं तद्धीन निर्मित मनोरंजन कर उ0प्र0 प्रवेश्ष कर अधिनियम 2007, उ0प्र0 मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम 2008 वैट एवं उ0.प्र0 केबिल टेलीविजन नेटवर्क प्रदर्षन नियमावली 1997 के अन्तर्गत बाया सम्मिलित मानी जायेगी। यह योजना प्रष्नगत ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना का षानादेष जारी होने की तिथि् से 03 माह तक की अवधि के लिये प्रभावी रहेगी। ब्जयाज माफी योजना के परिणामस्वरूप व्यपारी वर्ग अपना ध्यान जी0एस0अी0 पर केन्द्रित कर सकेगें, क्योकि व्रूपारियों को ब्याज माफी का अवसर प्रदान किया जायेगा एवं कानून अन्तर्गत् किसी भी अन्य प्रीाव अर्थात उत्पीडनात्मक कार्यवाही आदि से उन्हं मुक्ति् प्राप्त होगी। योजना का सबसे आर्कशक प्रीाव व्यपारियों ो बकाया कर जमा ककरने पर ब्याज वएवं अर्थदण्ड से भी राहत प्राप्त होगी ।

इस योजना का लाभ 3,23,439 व्यापारी, जिन पर रूपये 23457.96 करोड बकाया है, ले सकेके। व्यापारियों को इस लाभ प्रद योजना को आकर्शण बनाये रखने के लिये मूल एवं ब्याज बकाये को जमा करने हेतु किष्त के विकल्प की व्यवसथा की जा रही है। योजना में मूल धनराषि एवं ब्याज को दिनांक 31/3/2020 तक एक मुष्त जमा न करने पर ब्याज की माफ न की जाने वाली धनराषि पर 5 प्रतिषत अतिरिक्त ठूट प्रदान की जायेगगी। योजना में मूल धनराषि वं ब्याज आदि का न्यूनतम 25 प्रतिषत जमा किये जाने पर योजना के अनुसार जमा की जाने वाली अवषेश धनराषि को योजना अवधि के अन्तर्गत् किष्तों में जमा करने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी तथा योजना में किष्त का विकल्प व्यापारी के लिये ऐच्छिक होग किन्तु एक बार विकल्प स्वीकार करने के प्ष्चात विकल्प में कोई परिवर्तन हनीं किया जायेगा साथ ही व्यापारी को यह भी सुविधा अनुमन्य होगी कि मासिक अथा त्रैमासिक हेतु निर्धारित िकष्त की धनराषि अपनी सुविधानुसार उसी अवधि के अन्तर्गत् कई बार में जमा कर सकेगा।

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