विमलेश अग्रहरि
डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।
प्रमुख सचिव पशुधन एवं मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में जिला अधिकारी सुशील कुमार पटेल ने बताया कि कोविड-19 कोरोना वायरस आपदा के दौरान पशु पक्षी आहार सामग्री, पोलट्री, फीश फीड आदि का परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। ऐसे में मत्स्य उत्पादन परिवहन एवं वितरण में लाख टाउन के दौरान भी छूट रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि स्थानीय हाथों एवं मत से बाजार में मत्स्य विक्रय का कार्य पूर्व की भांति होगा, मत्स्य बीज के उत्पादन परिवहन एवं वितरण में छूट रहेगी। मत्स्य पालकों द्वारा मत्स्य आखेट का कार्य पूर्व की भांति किया जाएगा, लेकिन इसके लिए निर्धारित समय सीमा का अनुपालन अनिवार्य होगा। मत्स्य आहार अर्थात फिश फीड का परिवहन किया जा सकेगा। मत्स्य पालकों एवं मत्स्य व्यवसायियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क का उपयोग करते हुए अपने गांव क्षेत्र हाट बाजार नगर क्षेत्र में मत्स्य आखेट एवं बिक्री कर सकते हैं। जनपद के वृहद मध्यम एवं लघु जलाशयो से उत्पादित मत्स्य संपदा की बिक्री एवं परिवहन भी की जा सकेगी।
सहायक निदेशक मत्स्य मुकेश कुमार सारंग ने जनपद के समस्त मत्स्य पालकों एवं मत्स्य व्यवसाय को निर्देशित किया है कि लॉक डाउन के दौरान शासन स्तर से मिले राहत का लाभ उठाएं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य किया जाए और मास्क का प्रयोग करते हुए अपने कार्यों को किया जाए। चेताया है कि इन कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार से भीड़भाड़ इकट्ठा ना किया जाए एवं सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हुए कार्य संपन्न किया जाए।