मिर्जापुर लाक डाउन

लाकडाउन के पालन के लिये जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया दिशा निर्देश: जाने, क्या खुलेगा और क्या नहीं?

विमलेश अग्रहरि
डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।
जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल ने अपने आदेश के तहत कहा है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 15 अप्रैल के माध्यम से जनसामान्य की कछिनाइयों को देखते हुये चयनित अतिरिक्त गतिविधियों को दिनांक 20/4/2020 से अनुमति दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तत्क्रम में मुख्य सचिव उ0प्र0 षासन गृह/गोपन अनुभा-3 के आदेष दिनांक 16/4/2020 में दिये गये निर्देषों के अनुपालन में जनपद मीरजापुर में निम्न व्यवस्थआों को सम्मिलित करते हुये निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्घों की अनुमति प्रदान की जाती है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारर क्षेत्र के कार्यालय जो लाकडाउन के दौरान बन्द रखे गये थे वे अधिकतम वन थर्ड कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेगें। उक्त काया्रलय जाने वाल कर्मचारियों हेतु कार्यालयाध्यक्ष दिवसवाइजर आदेष जारी करेगें साथ ही उनके पास हेतु स्वयं अथवा नगर मजिस्ट््रेट क्षेत्रीय उपजिलाधिकारी के संयुंक्त हस्ताक्षर से जारी करायेगें। राष्ट््रीय राजमार्ग, डेडीकेटेड, फेडकारीडोंर, रेलवे के कार्यालय,पावरग्रिड, पावर कारपोरेषन से संबंधित कन्ट््र्रक्षन कार्य, मेडिकल कालेज में हो रहे निर्माण कार्य का संचालन, कालीन कारपोरेट उद्योग संचालन, ऐसे कालीन कारपोरेट उद्योग जो एक ही परिसर में संचालित हो रहे हैं, तथा उनके कर्मचारी बुनकर उसी परिसर में आवासीय हैं, के ही संचालन की अनुमति होगी। खनन कार्य संचालन, निजी चिकित्सालयों में आकस्मिक सेवाओं का संचालन, जे0पी0 सीमेन्ट फैक्ट््री चुनार मीरजापुर का अधिकतम वन थर्ड के कर्मचारियों के साथ संचालन, किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त लिखित अनुमति इस षर्तो के साथ दी जायेगी कि जनपद में कन्टेन्मेंट जोन में किसी भी कार्य की अनुमति नहीं होगी। नोबल कोरोना वायरस की रोकथाम एविं नयंत्रण हेतु सोषल डिस्टेंसिंग तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार न्यूतम श्रमिकों के साथ आवष्कतानुसार गतिविधियां संचालित की जायें। संचालित किये जाने हेतु कार्याल्य अध्यक्ष/प्रबन्धक/स्वामी कोविड-19 के मैनेजमेन्ट के लिये किये जाने वाले सुरक्षा उपायों को अन्डरटेकिग के माध्यम से अनिवार्य रूप में तत्काल कार्यालय ईमेल आईडी-  ंकउतिउ्रच/हउंपसण्बवउ में प्रस्तुत करेगें। मषीन और कार्मिकों/श्रमिकों की तैनाती नियोजित कर्मियों/श्रमिकों हेतु सुरद्वा उपकरण की व्यवस्था प्रयुक्त मषीनों और वाहनों के सेनेटाइजेषन आदि की व्यवस्था की जाये एवं उक्त से कार्यालय को भी अवगत कराया जाना सुनिष्चित किया जायें। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोक-थाम बचाव के दृष्टिगत सोषल डिस्टंसिंग का पालन करें एवं कार्मिक/श्रमिकों की सुरक्षा के दृश्टिगत मास्क,गमछा,सेनेटाइजर एवं हैण्डवाष/साबुन का प्रयोग अनिवार्य होगा। पेयजल साफ-सफाई स्वच्छता एवं षोचालय की भी समुचित ढंग से व्यवस्था सुनिष्चित करायी जायें, जिससे खनन पट्टा क्षेत्र में तैनात कर्मियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पडे। कार्मिक श्रमिकों हेतु हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की समुचित व्यवस्था की जायें । कार्मिक/श्रमिकों द्वारा होम मेड फेस मास्क,गमछा का प्रयोग करने हेतु नाक व मुह को ढककर रखा जायेगा। मदिरा पान धूम्रपान एवं तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतयः प्रतिबन्धित रहेगा। कार्य स्थल पर ऐसे श्रमिकों का नियोजन न किया जाये जिसमें सामान्य रूप से बुखार,खासी एवं जुखाम आदि के लक्षण हो। किसी श्रमिक कार्यरत कर्मचारी के कोरोना कोविड-19 के सामान्य लक्षण प्रकट होते ही तत्काल सूचना कट््रोल रूम दूरभाश संख्या- 05442-256357 पर सूचना अनिवार्य रूप से दिया जायेगा। खनन क्षेत्र में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप अपने मोबाइल पर डाउन लोड किया जाये। जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अन्तर्गत सभी कार्य न्युनतम दो मीटर की सोषल डिस्टंसिंग तथा फेस मास्क व अन्य सोषल डिस्टेंसिंग के जारी निर्देषों की षर्त के साथ अनुमन्य किये जाते हैं। निजी चिकित्सालयों के लिये ये षर्ते लागू होगी प्राइवेट चिकित्सालय के चिकित्सकों,पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड-19 संबंधित प्रोटोकाल तथा इन्फेक्षन प्रिवेषन प्रोटोकाल का समुचित प्रषिक्षण दे दिया गया हो, प्राइवेट चिकित्सालय में मरीजों की स्क्रीनिंग करने के लिये एक प्र्ृथक स्थल सुनिष्चित स्क्रीनिंग व्यवस्था स्थापित व क्रियाषील हो। प्राइवेट चिकित्सिलय में सुरक्षात्मक उपकरण जैसे-मास्क,गमछा, ग्लब्स इत्यादि समुचित मात्रा एवं यथा आवष्यक पी0पी0ई0 उपलब्ध हो। भारत सरकार द्वारा न्रित् दिषा-निर्देषों के अनुसार कार्यालय परिसर के बाहर अन्दर के समस्त क्षेत्र का एक प्रतिषत सोडिरूम हाइप्रोक्लोराइट सोन्यूषन द्वारा विंक्रमित सुनिष्चित किया जायें। प्राइवेट चिकित्सिलय वायेमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की गाइडलाइन का षत प्रतिषत अनुपालन सुनिष्चित की जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त आदेष का कडाई से पालन सुनिष्चित किया जाये तथा उपरोक्त षर्तो के उल्लधंन पाये जाने पर खनन सक्रियां को रोके जाने के साथ-साथ संबंधित पट्टाधरक/संचालन के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
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