मिर्जापुर लाक डाउन

शर्तों के साथ मिर्जापुर के प्रमुख बाजारों में हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल रिपेयर/रिचार्ज तथा चश्मे की दुकान अब खुल सकेगी

शर्तो के साथ खुलेगी दुकानें: चहल पहल भरे बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, हार्डवेयर, चश्मा की दुकान खुलेगी, बाकी बाजारों में सभी दुकान खुलेगी

० जिलाधिकारी ने दिया आदेश

डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।

जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने गृह मंत्रालय भारत सरकार के गाइड लाइन तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देष के क्रम में नगरीय क्षेत्र यथा मीरजापुर, चुनार, अहरौरा व कछवां तथा ग्रामीण क्षेत्र के लालगंज, मडिहान, हलिया, राजगढ, जमालपुर, नरायनपुर, जमुआ, कैलहट तथा पुरजागीर की बाजारों की हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल रिचार्ज/रिपेयर तथा चष्मे की दुकानों को छोडकर अन्य सभी दुकानें पूर्व की तरह बन्द रहेगी। उन्होंने कहा कि उपरोक्त प्रमुख स्थानों के अलावा अन्य सभी ग्रामीण क्षेत्र में सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर की दुकानों को छोडकर अन्य सभी दुकानें खुलेगीं। दुकानों के खोलने का समय प्रातः 10 बजे से प्रारम्भ होकर सायं 4 बजे तक रहेगा। पूर्व में जारी अनुमति यथावत रहेगी।
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहाकि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम, बचाव के दृश्टिगत सोषल डिस्टेन्सिग का पालन करें एवं कार्मिक की सुरक्षा के दृश्टिगत मास्क, गमछा, सेनेटाइजर एवं हैण्डवाष, ध्साबुन का उपयोग अनिवार्य होगा। पेयजलए साफ.सफाई स्वच्छता एवं षौचालय की भी समुचित ढंग से व्यवस्था सुनिष्चित करायी जाये। कार्मिक हेतु हाथ धोने के लिये साबुनएवं पानी की समुचित व्यवस्था की जाय। कार्मिक द्वारा होम मेड फेस मास्क ध्गमछा का प्रयोग करते हुये नाक व मुंह को ढक कर रखा जायेगा। कार्य स्थल पर ऐसे कार्मिक का नियोजन न किया जायए जिनमें सामान्य रूप से बुखारए खांसी एवं जुकाम आदि के लक्षण हों। किसी कार्मिक के कोरोना.कोविड.19 के सामान्य लक्षण प्रकट होते ही तत्काल सूचना कंट्रोल रूम दूरभाश संख्या.05442.256357 पर सूचना अनिवार्य रूप से दिया जायेगा। सभी दुकानदार अपने दुकान के सामने एक.एक मीटर की दूरी पर गोला बनाकर सोषल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराते हुये दुकान का संचालन किया जायेगा। कार्य क्षेत्र में कार्यरत समस्त कार्मिकों को आरोग्य सेतु एक अपने मोबाइल में डाउनलोड किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि आदेष का कडाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जाय। उपरोक्त षर्तो के उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्घित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यह भी कहा कि यह आदेष अग्रिम आदेष तक प्रभावी रहेगा।

पढ़ें पूरा आदेश

Banner VindhyNews
error: Right Click Not Allowed-Content is protected !!