डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 की अदालत ने धारा 363 की महिला आरोपी को दोषसिद्ध होने पर चार वर्ष कैद और पांच सौ रुपए जुर्माना की सजा बुधवार को मुकर्रर की।
बताया जाता है कि जिले के थाना जिगना पर पंजीकृत अपराध संख्या 114/2016 धारा 363 आईपीसी व सत्र परीक्षण सख्या 71/2017 के प्रकरण में विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं शासकीय अधिवक्ता द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों को न्यायालय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने के फलस्वरुप बुधवार को मुकदमें की अभियुक्ता कमल कुमारी उर्फ चिडियां उर्फ प्रिती पुत्री हिरामनी बिन्द निवासी लम्बी पट्टी सदईपुर थाना जिगना जनपद मिर्जापुर को धारा 363 आईपीसी में 4 वर्ष के कारावास एवं ₹ 500 के अर्थदंड दंडित किया गया है। अर्थदंड न अदा करने की दशा में दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत से या किसी क़ानूनी अभिभावक की संरक्षता से किसी का अपहरण करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होता है।