डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।
उत्तर प्रदेश कोविड-19 द्वितीय संशोधन विनियमावली के उल्लंघन करने पर शासन द्वारा जुर्माना का प्रावधान किया गया है। राज्य कोविड-19 के फैलाव से संकटग्रस्त है जिसकी रोकथाम में पुलिस का भी कुछ दायित्व है।
पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर पीयूष श्रीवास्तव द्वारा उत्तर प्रदेश कोविड-19 द्वितीय संशोधन विनियमावली 2020 के उल्लंघन करने पर चालान जुर्माना पत्र के प्रारूप के संबंध में परिक्षेत्र के तीनों जनपदों मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही को स्पष्ट निर्देश दिए। चालान करने की शक्ति उपनिरीक्षक के नीचे पुलिसकर्मी प्रदत्त नहीं है।
इसी क्रम में जनपद मिर्जापुर सोनभद्र तथा भदोही में
धारा 15 (3) के किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मुख आवरण (मास्क) गमछा, रुमाल या दुपट्टा/ स्कार्फ स्कार्फ न पहनने पर या थूकने पर 797 व्यक्तियों का चालान किया गया और 97150 रुपए शमन शुल्क के रूप में वसूला गया।
इसके अतिरिक्त धारा 15(4) के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित ना हो द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन किए जाने पर दो व्यक्तियों का चालान किया गया और 1300 रुपए शमन शुल्क के रूप में वसूला गया। अधिनियम की धारा 15 (5) के अंतर्गत दो पहिया वाहन की पिछली सीट पर यात्रा करने पर 553 लोगों का चालान किया गया एवं इसके सापेक्ष ₹129850 जुर्माना वसूला गया। इस प्रकार इस प्रकार उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2020 के अंतर्गत विंध्याचल पर क्षेत्र के तीनों जनपदों से विभिन्न धाराओं में कुल राशि रुपया 2,28,300 जुर्माने के तौर पर वसूला गया।