डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।
कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु लॉकडाउन तथा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 द्वितीय संशोधन नियमावली 2020 के अंतर्गत चलाए गए अभियान में अब तक विंध्याचल परिक्षेत्र के तीनों जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही में बिना मास्क के चलने वाले व्यक्तियों तथा वाहनों का एमवी एक्ट में चालान/ सीज/जुर्माना की कार्रवाई की गई। आईजी पीयूष श्रीवास्तव ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा स्कार्फ न लगाने पर जनपद मिर्जापुर में 10 हजार 1सौ 48 चालान तथा 10 लाख 14 हजार 8 सौ रुपया जुर्माना किया गया। जनपद सोनभद्र में 6 हजार 08 सौ 49 व्यक्तियों का चालान तथा 06 लाख 84 हजार 900 रुपए जुर्माना किया गया। भदोही में 5 हजार 3 सौ 85 व्यक्तियों का चालान तथा ₹5 लाख 45 हजार रुपए जुर्माना किया गया। इस प्रकार रेंज मिर्जापुर में 22 हजार 03 सौ 82 व्यक्तियों का चालान तथा 22 लाख 44 हजार 7 सौ रुपया जुर्माना किया गया।
बताया कि लॉक डाउन का उल्लंघन किए जाने पर रेंज मिर्जापुर में 1 हजार 1 सौ 19 व्यक्तियों का चालान तथा 1 लाख 32 हजार 7 सौ 50 रुपए का जुर्माना किया गया। दो पहिया वाहन की पिछली सीट पर यात्रा करने पर रेंज मिर्जापुर में 1 हजार 3 सौ 43 व्यक्तियों का चालान तथा 03 लाख 90 हजार 1सौ 50 रुपए का जुर्माना किया गया। एमवी एक्ट के अंतर्गत जनपद मिर्जापुर में 19 हजार 8 सौ 32 वाहनों का चालान ,8 सौ 97 वाहन सीज तथा 10 लाख 84 हजार 9 सौ 50 रुपए का जुर्माना किया गया।जनपद सोनभद्र में 12 हजार 1 सौ 65 वाहनों का चालान, 1 हजार तीन वाहन सीज 04 लाख 86 हजार 6 सौ रुपए तथा रुपए जुर्माना किया गया
जनपद भदोही में 21 हजार 9 सौ 29 वाहनों का चालान ,5 सौ 33 वाहन सीज तथा 05 लाख 24 हजार 5सौ 50 रुपए जुर्माना किया गया l इस प्रकार रेंज मिर्जापुर में कुल 53 हजार 9 सौ 26 रुपए वाहनों का चालान 2 हजार 4 सौ 33 रुपए वाहन सीज तथा 20 लाख 96 हजार 1 सौ रुपया जुर्माने की कार्रवाई की गई।