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15 अगस्त तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू, उल्लंघन करने वालें पर होगी कार्यवाही

समस्त सरकारी एवं निजी स्वीमिंग पूल, जिम, क्लब, व स्टेडियम, समस्त सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स हॉंल, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान एवं निजी षिक्षण संस्थान, सरकारी व गैर सरकरी कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय 15 अगस्त, 2020 तक बन्द
डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।
जिला मजिस्ट्रेट सुषील कुमार पटेल ने नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु जन सामान्य सुरक्षा के दृश्टिगत बचाव एवं नियंत्रण के उपयों के रोकथाम के दृश्टिगत अपने एक आदेष के तहत पूरे जनपद में निशेधाज्ञा लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आदेष जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में आज दिनांक 16 जुलाई 2020 से लेकर दिनांक 15 अगस्त 2020 तक प्रभावी रहेगा। आदेष में यह भी कहा गया है कि इस आदेष में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना पर भारतीय दण्डविधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना संक्रमण के दृश्टिगत जनपद के सभी बाजार निर्धारित रोस्टर के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेगा तथा शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बन्दी रहेगी। जनपद के समस्त सरकारी एवं निजी स्वीमिंग पूल, जिम, क्लब, व स्टेडियम, समस्त सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स हॉंल, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान एवं निजी षिक्षण संस्थान, सरकारी व गैर सरकरी कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय 15 अगस्त, 2020 तक बन्द रहेगें। जनपद के समस्त होटल, मैरेज लॉंन, पेइंग गेस्ट हाउस एवं जो भी परिसर विभिन्न प्रकार के पारिवारिक, व्यवसायिक एवं अन्य कार्यक्रमों के लिये निःषुल्क अथ्वा किराये पर प्रयोग किये जाते है, उन सबकों ऐसे कार्यक्रम हाट-स्पाट अथवा कन्टेन्मेंट जोन में आयोजित करने हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है।
षादी समारोह व षादी से सम्बन्घित कार्यक्रमों का समारोह, अत्यन्त आवष्यक परम्परागत धार्मिक कार्यक्रम हेतु षहर क्षेत्र के लिये नगर मजिस्ट्रेट एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये उप जिला मजिस्ट्रेट को न्यूनतम 3 दिन पहले लिखित सूचना देकर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा षादी में सम्लित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को न्यूनतम यथा संभव 30 से नीचे रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य अत्यन्त आवष्यक कार्यक्रम जिसमें 5 से अधिक व्यक्तियों के प्रतिभाग करने की संभावना हो, उसकी अनुमति भी क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से प्रापत करके ही आयोजन किये जा सकेगें, परन्तु कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की सूची 03 दिन पूर्व ही क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट  को देना आवष्यक होगा ताकि भविश्य में किसी इंफेक्षन को ट््रेस करना हो, तो वह संभव हो सकें। जनपद के सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस,पेइंग गेस्ट भवन, शो रूम, दुकान प्राइवेट हास्पिटल, अपने-अपने परिसर को प्रत्येक 6 घंटे में सेनेटाराइज करायेगें। सोषल मीडिया पर बिना प्रमाण के कोई भी अफवाह फैलाने वाला मैसेज किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं फैलाया जायेगा व न ही अधिकारियों अथवा सरकार के नाम से अलग से किसी प्रकार का मैसेज बनाकर प्रसारित किया करेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह आदेष के उल्लघंन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षण स्तर से अथ्सावा उससे वरिश्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा और उल्लिखित अनुमतियॉ उनके द्वारा समस्त परिस्थितियों पर नियमानुसार निर्गत की जायेगी।
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