संत रविदास नगर भदोही

छात्र की पिटाई का आरोप, एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज

0 भदोही जिले के कोइरौना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के दलित छात्र की प्रिंसिपल ने की छात्र थी पिटाई

ब्यूरो रिपोर्ट, भदोही। जिले के कोइरौना पुलिस द्वारा बच्चे की मां के तहरीर पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ दलित एक्ट की धारा में कार्रवाई की गई है। बता दें कि कोइरौना थाना क्षेत्र के भीखीपुर गांव निवासी राकेश गौतम का 11 वर्षीय पुत्र शुभम गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र है। आरोप है कि 28 अक्टूबर को प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रेम कुमार तिवारी शुभम के घर गए और उसके मां रीता देवी से बोले कि तुम्हारा लड़का स्कूल क्यों नहीं आता, इसे पढ़ने के लिए ले जाने आया हूं। जब शुभम स्कूल जाने के लिए नहीं माना, तो प्रिंसिपल साहब दो तीन थप्पड़ मारकर बाइक पर बैठाकर उसे जबरदस्ती स्कूल लेकर चले गए। स्कूल में उसके रोने का क्रम जारी रहा, जिस पर गुस्साए प्रिंसिपल ने उसकी डंडे से पिटाई कर दी। पिटाई देख उसी विद्यालय में पढ़ रही शुभम की बहन शिवकुमारी ने विरोध किया तो उसे भी प्रिंसिपल ने फटकार लगाई। पीटने के अलावा प्रधानाध्यापक द्वारा जातिसूचक शब्द का भी प्रयोग किया गया था। उल्लिखित आरोप लगाते हुए उत्पीड़ित दलित छात्र शुभम की मां रीता देवी ने कोइरौना थाने में तहरीर दिया था। प्राथमिक छानबीन व मेडिकल मुआयना के बाद पुलिस ने दलित उत्पीड़न और बाल उत्पीड़न के जुर्म की धारा 323, 504, 31(10) एससी-एसटी एक्ट, 18/23 जेजे एक्ट के तहत प्रिंसिपल प्रेम कुमार तिवारी पर मुकदमा दर्ज अग्रिम जांच में जुट गई है।

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