विमलेश अग्रहरि (8299113438), मिर्जापुर।
जनपद के टोल प्लाजाओं से ओवरलोड के सम्बन्ध में प्राप्त विवरण से प्रकाश में आया है कि वाहनों पर अंकित पंजीयन चिन्ह या तो मिटे हुए है या त्रुटि पूर्ण रूप से प्रदर्शित किये गये हैं। कतिपय माल वाहनों पर प्रदर्शित पंजीयन चिन्ह मोटर साइकिल एवं ई-रिक्शा के भी पाये गये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि माल वाहन स्वामियों द्वारा ओवरलोडिंग के अपराध से बचने के लिए अपने वाहनों के पंजीयन चिन्ह या तो त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित किये जाते हैं अथवा कूटरचित पंजीयन चिन्ह अंकित कर वाहन का संचालन किया जा रहा है। इससे जहां एक तरफ अपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही है।
अतः दिनांक 01.04.2019 के पूर्व से पंजीकृत एवं संचालित व्यावसायिक वाहनों पर तीसरे पंजीयन चिन्ह सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन के स्वामी नियत तिथि 15 अक्टूबर 2020 के पूर्व प्रतिस्थापित की वाहन निर्माताओं के डीलर के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में वाहन का स्वस्थता प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
इसी प्रकार दिनांक 01.04.2019 के पूर्व से पंजीकृत एवं संचालित 7500 किग्रा सकल यान भार से अधिक भार क्षमता वाले समस्त माल वाहनों के स्वामी 3 माह के अन्दर अपनी वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन विनिर्माता के डीलर के माध्यम से प्रतिस्थापित कराना सुनिश्चित करें।