विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर।
उप कृषि निदेशक अशोक उपाध्याय द्वारा किसानों को अवगत कराया गया कि जनपद में अगर किसी अपात्र श्रेणी के कृषक को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अन्तर्गत धनराशि उनके खातें में आ रही है, तो वह उस धनराशि को तत्काल भारत सरकार को वापस करना सुश्चित करें।
उन्होंने बताया कि पी0एम0 किसान योजनान्तर्गत अपात्र कृषकों की श्रेणी में ऐसे किसान हैं जो भूतपूर्व एवं वर्तमान में संवैधानिक पदधारक है, भूतपूर्व/वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री/सदस्य लोकसभा/राज्य सभा/राज्य विधान परिषद/भूतपूर्व अथवा वर्तमान नगर महापालिका मेयर/ग्राम प्रधान/भूतपूर्व/वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, केन्द्र व राज्य सहायतित अर्द्धसरकारी संस्थान तथा राज्य सरकार से सम्बद्ध समस्त कार्यालय व स्वायत्तशासी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (चतुर्थ श्रेणी/समूह घ के कार्मिकों को छोड़कर) है, आयकर दाता हैं या फिर सेवा निवृत्त पेंशन धारक जिसकी पेंशन रू0 10 हजार या उससे अधिक है (चतुर्थ श्रेणी/समूह घ के कार्मिकों को छोड़कर), इसके अलावा पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट व आर्किटेक्ट आदि जो पेशेवर के लिए पंजीकरण करने वाले संस्था में पंजीकृत है और अपना पेशा कर रहे है। ऐसे लोगों से योजना के तहत लिए गए लाभ की धनराशि को स्वेच्छा से वापस कर देना चाहिए।
धनराशि कैसे वापस करें:-
कहां कि अपात्र कृषक जिनके खाते में पी0एम0 किसान की धनराशि जा रही है। वह उस धनराशि को वेबसाइट ‘‘भारतकोष डाट जीओवी डाट इन’’ bharatkosh.gov.in पर जाकर धनराशि जमा कर सकते है अथवा चालान के माध्यम से चालान पर रिफण्ड आफ पी एम किसान सम्मान निधि हेड संख्या- 040100800000000 व धनराशि भरकर भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में जमा करें और चालान की फोटोकापी उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करें।
उप कृषि निदेशक श्री उपाध्याय ने किसान भाईयों से अनुरोध किया है कि जो कृषक अपात्र के श्रेणी में आते है और उनके खाते में पी0एम0 किसान की धनराशि जा रही है उसे तत्काल उपरोक्त विधियों के माध्यम से वापस करने का कष्ट करें।