मिर्जापुर

कोरोना कर्फ्यू के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश

मिर्जापुर।
जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद मिर्जापुर में 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान कतिपय प्रतिबंध लगाए गए हैं रविवार को कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ सप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्युटिकल अन्य उद्योगों जैसे की दवा सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी कार्मिकों को तदनुसार आने-जाने की अनुमति होगी।
शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी के समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी एनडीए की परीक्षा एवं अन्य निर्धारित परीक्षा हेतु कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रुप से राज्य परिवहन की बसों में 50ः क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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