पंचायत चुनाव

सभी वाहनस्वामी निर्धारित तिथि व समय पर चालक सहित वाहन करायें उपलब्ध: जिलाधिकारी

मिर्जापुर।
जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को निर्विघ्न एवं निर्बाध संपन्न कराने के लिए जनपद के सभी निजी बसों, स्कूल बसो, और टैक्सी/ मैक्सी कैब तथा मध्यम एवं हल्के भार वाहनों वाहनों एवं दिनांक 1.1 2014 के पश्चात पंजीकृत समस्त बोलेरो निजी वाहनों को अधिग्रहण आदेश प्राप्त ना हुआ हो, वह संभागीय परिवहन कार्यालय मिजऱ्ापुर आकर अपना अधिग्रहण आदेश प्राप्त कर ले। सभी वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथि समय व स्थान पर चालक सहित ठीक हालत में अपना वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
विफलता की स्थिति में जान बूझकर  चुनाव कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए संबंधित वाहन स्वामियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा में अभियोग पंजीकृत करा कर कठोर कार्यवाही अमल लाई जाएगी उक्त कार्रवाई के साथ ही परिवहन विभाग द्वारा संबंधित वाहनों का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी जिसके लिए संबंधित वाहन स्वामी स्वयं पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे।
मतदान केंद्र अधिगृहित
 जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन -2021 के अन्तर्गत दिनांक 26.04. 2021 को मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु जनपद में निर्धारित मतदान केन्द्र/मतदान स्थलों को दिनांक 25.04.2021 से 26.04.2021 तक के लिए अधिग्रहित किया जाता है
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