अदालत

पत्नी की हत्या करने के जुर्म में अभियुक्त पति को उम्र कैद की सजा

मिर्जापुर। 

अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम वायु नंदन मिश्र की अदालत ने गुरुवार को पत्नी की हत्या करने के जुर्म में अभियुक्त पति छोटे लाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने बीस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। अर्थदंड में 15000की धनराशि मृतका के बच्चों को समान रूप से दिए जाने का आदेश अदालत ने दिया है। अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सच्चिदानंद तिवारी ने कुल 6 गवाहों को कोर्ट के समक्ष परीक्षित कर आए थे।

अभियोजन के अनुसार इलाहाबाद जिले के कोरांव थाना अंतर्गत बेरी ग्राम निवासी राम सागर ने 26 अक्टूबर 2015 को थाना लालगंज में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपनी बहन सुनीता देवी की शादी ग्राम तेंदुहनी के निवासी छोटे लाल उर्फ कलेक्टर पुत्र श्याम नारायण के साथ 8 वर्ष पूर्व की थी। उसको एक लड़का व दो लड़की है। वह अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहती थी। 23 अक्टूबर 2015 को करीब 8:00 बजे सुबह सुनीता देवी व उसके पति छोटेलाल के बीच कुछ बातों को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान छोटेलाल ने सुनीता को मारा पीटा।इससे सुनीता को चोटे आई और इलाज के दौरान सुनीता की मृत्यु हो गई। इस मामले में विवेचक ने अभियुक्त छोटेलाल के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसकी सुनवाई इस कोर्ट में हुई। इस मामले में अभियुक्त छोटेलाल निरंतर जेल में ही रहा। वह जमानत पर छूट नहीं पाया था।

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