मिर्जापुर। जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2010 में हत्या करके शव को छिपाने का मुकदमा कायम हुआ था। इस मुकदमे की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष और वर्तमान में सीओ तिर्वा कन्नौज दीपक दुबे ने की थी। उनके साक्ष्य के लिए जून 2017 से कार्यवाही अदालत मे लंबित है। अब तक 42 बार वारंट/नोटिस जारी हो चुका है। यह आदेश न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम
मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष और वर्तमान में सीओ तिर्वा कन्नौज दीपक दुबे को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम वायुनंदन मिश्र ने गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही उनके वेतन से 100 रुपये अर्थदंड की राशि काटकर न्यायालय में जमा कराने का आदेश दिया है।
अहरौरा क्षेत्र में 2010 में हत्या कर शव को छिपाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष दीपक दुबे ने की थी। इस समय दीपक दुबे कन्नौज के तिर्वा में सीओ हैं। दीपक दुबे के साक्ष्य के लिए जून 2017 से कार्यवाही लंबित है। इसके बाद भी साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे। लखनऊ में कार्यरत रहने के दौरान 42 बार वारंट/नोटिस जारी हुआ।