० राजनैतिक दल के पदाधिकारियो के साथ जिलाधिकारी ने बैठक कर आदर्श आचार संहिता की दी जानकारी
० आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुये निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने सहयोग की अपील
सुविधा एप व निर्वाचन आयोग के बेबसाइट से आनलाइन कर सकते है नामाकंन एवं शिकायत
० निर्वाचन कंट्रेाल रूम नम्बर 1950 पर भी निर्वाचन से सम्बन्धित दर्ज करा सकते है शिकायते
० 15 जनवरी 2022 तक सभी जनसभा रैलियाॅ रहेगी प्रतिबन्धित, इसके आगे निर्वाचन आयोग से
प्राप्त दिशा निर्देश की दी जायेगी जानकारी
० निष्पक्ष, पारदर्शी व शाान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिये जिला प्रशासन कटिबद्ध -जिला निर्वाचन अधिकारी
मीरजापुर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार ने सभी राजनैतिक दलो के पदाधिकारियो/प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के तत्काल बाद सभी स्थलो से लगाये होग्र्डिस, बैनर पम्पलेट आदि को जिला प्रशासन के द्वारा हटवा दिया गया हैं यदि किसी के द्वारा पुनः बैनर होग्र्डिस आदि लगाया जाता है तो आचार संहिता उल्लघन मानते हुये निर्वाचन आयोग के सुसंगत धाराओ के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
उन्होने कहा कि कतिपय राजनैतिक पार्टियो के पदाधिकारियो व सदस्यो के द्वारा बिजली के खम्भो, सरकारी भवन की दीवारो या अन्य सरकारी सम्पत्तियों पर नियमित पेटिंग कर प्रचार प्रसार किया गया हैं। वे तत्काल सरकारी भवनो अथवा सरकारी सम्पत्तियों से लगाये गये पेटिंग को हटा अथवा उस पर गाढ़े रंग सादा पेटिंग करा दे अन्यथा जिला प्रशासन के द्वारा हटवाये जाने पर आने वाला व्यय नोटिस भंेजकर वसूली की कार्यवाही की जायेगी अथवा प्रत्याशी निर्धारित व्यय सीमा 40 लाख में उसे जोड़ते हुये व्यय दिखा दिया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट ने सभी से अपील करते हुये कहा कि जनपद में निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न हो इसमें सभी लोग आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुये अपना सहयोग प्रदान करे ताकि किसी के विरूद्ध आचार संहिता उल्लघन में मुकदमा दर्ज न करना पड़े।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि बढ़ते कोरोना के दृष्टिगत कोविड-19 के रोकथाम व बचाव के लिये जारी दिशा निर्देशो का भी अक्षरशः पालन किया जाय तथा स्वयं व अपने कार्यकर्ताओ व मतदाताओं से भी अपील करे कि दोनो डोज का वैक्सीनेशन अवश्य लगवा लें। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निर्वाचन सम्बन्धित किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिये कलेक्ट्रेट में स्थापित निर्वाचन कंट्रेाल रूम नम्बर 1950 पर फोन कर दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार रैलियो जन सभा व अन्य निर्वाचन कार्य अनुमति के लिये ई-सुविधा एप पर आनलाइन आवेदन कर सकते है जिसका 24 घण्टे अन्दर निस्तारण कर अवगत कराया जायेगा।
उन्होने कहा कि डिजिटल, वर्चुअल के माध्यम से रैलियो व प्रचार आदि के लिये भी अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि प्रत्याशी के नामाकंन के लिये नोटिफिकेशन आनलाइन कर सकते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से विभिन्न कार्यो के लिये अनुमति प्रदान की जायेगी। जन सभा व रैलियों के लिये चिन्हित स्थानो का आंवटन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जायेगा। उन्होने कहा कि सभी पोलिंग बूथ मतदेय स्थल तथा मतदाताओ का अन्तिम प्रकाशन कर दिया गया है अब मतदाता सूची में किसी का नाम जोड़ा नही जा सकता। उन्होंने कहा कि मतदान डालने के पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य ऐसे आई0डी0 मान्य होगे जिस पर फोटोयुक्त हो और किसी संस्था के द्वारा जारी किया गया हो।
उन्होने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के तत्काल बाद वीडियो निगरानी टीम, उड़नदस्ता टीम, व्यय लेखा टीम, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण टीम का गठन कर दिया गया है समाचार पत्रो व इलेक्ट्रानिक मीडिया व साशेल मीडिया पर कोई भी विज्ञापन आदि प्रसारित प्रकाशित कराने के लिये पूर्व में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नगदी या अन्य कोई सामान अपने साथ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्धारित सीमा के अन्दर ही ले जाया जा सकेगा विभिन्न टीमो को फील्ड में सक्रिय कर दिया गया है वे जनपद की सीमाओ पर व अन्य स्थलो नपर वाहनो की गहन चंेकिंग करेगे किसी प्रकार का सामान व नगदी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उल्होले बताया कि सभी उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के विधानसभाओ तथा नगर विधानसभा के रिटंिर्नग आफिसर नगर मजिस्ट्रेट को बनाया गया है किसी भी प्रकार की अनुमति इनसे ली जा सकती हैं।
उन्होने यह भी यह भी कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के आचरण व व्यवस्था किसी एक के पक्ष में परिलक्षित होता है तो भी उसकी जानकारी दी जाय उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिये आयेाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशो की जानकारी के लिये बीच-बीच में राजनैतिक दल के पदाधिकारियो की बैठक कर अवगत कराया जाता रहेगा। इस अवसर पर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव व दाऊ पाण्डेय के द्वारा आनलाइन नामाकंन शिकायत करने सम्बन्धी लाइव दिखाकर जानकारी दी गयी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि पूरी निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ चुनाव सम्पन्न कराने के लिये सभी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियो व पदाधिकारियो का सहयोग अपेक्षित हैं।
उन्होने कहा कि कार्यालय, वाहन व अन्य स्थलो पर झण्डा लगाने, बैनर लगाने आदि की भी अनुमति पूर्व मंे लेना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया कि चुनाव प्रचार सामाग्रियो, रैलियो में प्रयोग होने वाली सामाग्रियो लाउडस्पीकर, टेन्ट फर्नीचर, कागज आदि से सम्बन्धित सभी प्रयोग होने वाली सामाग्रियो की रेट सूची सभी को उपलब्ध करा दी गयी है उसी के अनुसार व्यय निर्धारित कर नोडल अधिकारी लेखा प्रेक्षक को अवगत कराना होगा। इस अवसर पर मुख्य कोषाधिकारी राज कुमार गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर अश्वनी कुमार सिंह के अलावा चंद्ररांंशु गायेल भारतीय जनता पार्टी, देवी प्रसाद चैधरी जिलाध्यक्ष सपा, छोटे खान उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, नागेन्द्र तिवारी जिला सचिव समाजवादी पार्टी, राजनाथ यादव जिला सचिव सी0पी0आई0एम0, अरविन्द कुमार सिंह सदस्य सी0पी0आई0एम0, सुरेश, शिव शंकर पाण्डेय जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, भगवान दास रत्ना जिला अध्यक्ष बसपा उपस्थित रहें।