० गोली मारकर लूट की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए किया गिरफ्तार
मिर्जापुर।
बीते 12 जनवरी को मिलिट्री कम्पाउण्ड करनपुर में गोली मारकर लूट की घटना के बावत शंकर लाल बिन्द पुत्र स्व मुसई राम विन्द निवासी चन्देल डडिया थाना चिल्ह ने थाना देहात कोतवाली पर अपराध संख्या 12/22 धारा 394 आईपीसी पंजीकृत कराया था। पुलिस अधिकारियों के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात व स्वाट की संयुक्त टीम गठित की गयी थी, जिसके अनावरण मे राज खुला कि जमीन बचाने, स्वयं व परिवार को जेल जाने से बचाने और विपक्षीयों को फर्जी मुकदमें में फसाने के लिए खुद को गोली मारी गयी थी। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है।
शुक्रवार को एएसपी संजय वर्मा ने खुलासा करते हूए बताया कि जिन लोगों पर घटना कराने का संदेह प्रकट किया गया था, उनसे काफी पहले से मुकदमें बाजी चल रही थी। एक मुकदमा जो करीब 6.5 विस्वा जमीन के विषय में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मजरुब लालबाबू बिन्द को इस आधार पर जमानत दी गयी थी कि वह विवादित भूमि को स्वयं के खर्चे पर विपक्षीगण को रजिस्ट्री करेगा व उन्हें कब्जा भी प्रदान करेगा, अन्यथा उसकी जमानत खारिज कर दी जायेगी। जिसमें दिनांक 6 जनवरी 2022 को तारीख लगी थी व अगली तिथि 3 मार्च 2022 को घोषित थी।
मजरुब को इससे काफी नुकसान होने वाला था, जिससे वह आहत था। घटना के सम्बन्ध में बहुत सी बाते व परिस्थितिया संदेहास्पद प्रतीत हो रही थी, जिसके बाद संयुक्त टीम द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए मजरुब लालबाबू बिन्द से गहन पूंछताछ की गयी, तो उसने स्वयं ही अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपनी जमीन बचाने व स्वयं व परिवार को जेल जाने से बचाने और विपक्षीयों को फर्जी मुकदमें में फसाने के गरज से घटना स्वयं कारित करना स्वीकार कर लिया।
घटना कारित करके उसने प्रयुक्त असलहा कट्टा व कारतूस घटना स्थल के पास ही फेंंक दिया था, जिसे पूर्व में ही बरामद किया जा चुका है। संकलित साक्ष्यों व स्वीकारोक्ति के आधार पर सुसंगत धाराओं का समावेश करते हुए मजरुब लालबाबू बिन्द को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण कर लिया गया।
अभियुक्त लालबाबू पुत्र शंकर लाल निवासी कोलकम कला थाना लालगंज के आपराधिक इतिहास को देखें तो मु0अ0सं0 66/12 धारा 323/504/506/419/420/467/468/ 471 भादवि थाना चिल्ह मे, क्रिमिनल रिविजन न0 84/2019 शंकर लाल बनाम श्याम लाल वगैरह थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी थाना चिल्ह मे और वाद संख्या 44 धारा 67 राजस्व संहिता उ0प्र0 बनाम लालबाबू बिन्द राजस्व न्यायालय मे और प्रकीर्ण वाद संख्या 198/19 न्यायालय मीरजापुर मे है।