अदालत

पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं  ₹ 10 हजार अर्थदण्ड की सजा

मिर्जापुर। 
           जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में, थाना पड़री पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो एक्ट का आरोपी को न्यायालय द्वारा 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 10,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
                            अभियोजन के अनुसार 4 जनवरी 2016 को थाना पड़री क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी वादिनी की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध मुअसं0-04/2016 धारा 354 क, 323, 504, 506 भादवि व 7/8 लैंगिक एक्ट व 3(1) II एसीएसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था, जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए वाछिंत अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 29 फरवरी 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा थाना पड़री पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई।
जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त गंभीर अपराध कारित करने वाले आरोपी को आज शुक्रवार को मन्यायालय पॉक्सो न्यायाधीश द्वारा 354क भादवि व 7/8 लैंगिक एक्ट में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 10,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त मख्खन उर्फ शिवशंकर पुत्र बजरंगी यावद निवासी कठीनयी थाना पड़री जनपद मीरजापुर का निवासी है।
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