अदालत

आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोपी को 3 वर्ष कारावास एवं ₹ 1,000 अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा

मिर्जापुर।
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में, थाना चिल्ह पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते आत्म हत्या के दुष्प्रेरण के आरोपी को न्यायालय ADJ III मीरजापुर की अदालत द्वारा 03 वर्ष का कारावास एवं ₹ 1,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

अभियोजन के अनुसार 11 जून 2019 को थाना चिल्ह क्षेत्रान्तर्गत निवासी आदिनाथ (वादी) द्वारा थाना चिल्ह पर लिखित तहरीर दी गई कि उसी दिन वादी के पुत्री को उसके पति (अभियुक्त) इन्द्रजीत बिन्द पुत्र कृपाशंकर बिन्द निवासी पुरजागीर थाना चिल्ह मीरजापुर द्वारा आत्म हत्या के लिये उकसाने पर आत्म हत्या कर लिया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना चिल्ह पर मु0अ0सं0-74/19 धारा 306 भादवि बनाम इन्द्रजीत बिन्द उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर 06 अगस्त 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

थाना चिल्ह पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई। जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अपराध कारित करने वाले आरोपी को आज 23 मई 2022 को न्यायालय ADJ III मीरजापुर द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 1,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।  सजायाफ्ता अभियुक्त इन्द्रजीत बिन्द पुत्र कृपाशंकर बिन्द निवासी पुरजागीर थाना चिल्ह मीरजापुर काा है।

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