मिर्जापुर

खनिजों का ओवरलोड कराने वाले क्रशर/कटर प्लान्ट तथा खनन पट्टे की अनुमति/अनुबन्ध होंगे निरस्त

मीरजापुर।
उप खनिजों के अवैध परिवहन तथा ओवरलोड परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के निर्देश के क्रम में  अपर जिलाधिकारी (वि/रा) शिव प्रताप शुक्ल प्रभारी अधिकारी (खनिज),  तथा ज्येष्ठ खान अधिकारी केके राय के साथ समीक्षा बैठक की गयी।
समीक्षा के दौरान  यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय स्टोन क्रशर/कटर प्लान्ट संचालकों द्वारा वाहनों में निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में उप खनिज लादा जा रहा है। यह निर्देश दिये गये कि टीम बनाकर क्रशर/कटर प्लान्ट की जाँच करायी जाय।
जाँच के दौरान यदि किसी क्रशर/कटर प्लान्ट द्वारा प्लान्ट से खनिजों का ओवरलोडिंग कराया जाना पाया जाता है तब सम्बन्धित प्लान्ट की अनुमति निरस्त करने की कार्यवाही की जाय। यह भी कहा कि परिवहन प्रपत्र ई-एम एम – 11/ई फार्म सी के आधार पर खनिजों का ओवरलोड करने वाले वाहन पकड़े जाने पर वाहन स्वामी/चालक के साथ-साथ सम्बन्धित पट्टाधारक पर भी ₹25000/- का जुर्माना लगाया जाता है।
यह निर्देश दिये गये कि यदि किसी खनन पट्टाधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र से बार-बार खनिजों का ओवरलोड कराया जा रहा है तब ऐसे पट्टाधारक के अनुबन्ध को निरस्त करने की कार्यवाही की जाय।
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