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सेवानिवृत्त कार्मिको के देयको को बिना कारण रोकना दण्डनीय अपराध: अपर आयुक्त प्रशासन 

 

भास्कर ब्यू्रो, मिर्जापुर।

आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल मुरली मनोहर लाल की अध्यक्षता एवं निर्देशन में बुधवार को आयुक्त कार्यालय सभागार में मण्डलीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। पेंशन अदालत की सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन सूर्यमणि लालचन्द, ने सभी अधिकारियों व पेंशन से सम्बन्धित कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सेवा निवृत्त कार्मिको के देयको को बिना किसी कारण रोकना या बिलम्ब करना दण्डनीय अपराध है। उन्होने कहा कि सेवा निवृत्ति के बाद निर्धारित समय सीमा के अर्न्तगत कर्मचारी का समस्त भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाये, ऐसा न होने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व लिपिक के विरूद्ध कडी से कडी कार्यवाही की जायेगी। उन्हाने कहा कि बिना साक्ष्य के कोई प्रकरण निस्तारित नही माना जायेगा।
मण्डलीय पेंशन अदालत में आज 49 सेवा निवृत्त कार्मिको ने अलग-अलग मदो में अपने देयको का भुगतान न होने के कारण पेंशन अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसी प्रकार पिछले पेंशन अदालत के 80 लम्बित प्रकरणो की भी एक एक कर सुनवाई की गयी तथा सम्बन्धित अधिकारियों को समय सीमा निर्धारित करते हुए निस्तारण के निर्देश दिये गये। उन्होने अपर निदेशक, कोषागार, से कहा कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रकरण का निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिये पत्रावली प्रस्तुत करें। पेंशन अदालत में अधिकांश मामले तीनो जिलो के मुख्य चिकित्साधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयो से सम्बन्धित है।
जनपद मीरजापुर के मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय से सेवा निवृत्त कार्मिक गुलाबी देवी, व गीता देवी, के प्रकरण को पिछले पेंशन अदालत में भी निस्तारण के आदेश दिये गये थे परन्तु अभी तक निस्तारण न होने के कारण सी0एम0ओ0 कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक गणेश प्रसाद, के वेतन को रोकने का आदेश देते हुए 15 दिन में प्रकरण का निस्तारण करने का निर्दश दिया गया । उन्होने यह भी कहा कि जब तक प्रकरण का निस्तारण नही हो जाता वेतन का आहरण नही किया जायेगा। इसी प्रकार सी0एम0ओ0 सोनभद्र के लिपिक अमानउल्ला खॉ के द्वारा पिछले दो वर्ष से लम्बित प्रकरण का निस्तारण न करने के कारण लिपिक अमानउल्ला खॉ को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश देते हुए सम्बन्धित सेवा निवृत्त कार्मिक का ए0पी0सी0 भुगतान 15 दिन के अन्दर करने का निर्देश दिया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी संत रविदास नगर भदोही को एक प्रकरण में वेतन रोकने का निर्देश देते हुए यह कहा गया कि जब तक सभी पेंशनरो के प्रकरण से सम्बन्धित आदेश का अनुपालन करते हुए निस्तारण नही कर दिया जाता वेतन का आहरण नही किया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता नहर प्रखण्ड के 6 प्रकरण में 2 का निस्तारण किया गया। अपर निदेशक कोषागार अरूण कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मण्डल में कुल 49 प्रकरण पेंशन अदालत में प्राप्त हुए है जिनमें से 39 जनपद मीरजापुर व 10 प्रकरण जनपद संत रविदास नगर व सोनभद्र से सम्बन्धित है। पेंशन अदालत में अपर जिला अधिकारी मीरजापुर राजित राम प्रजापति, संयुक्त निदेशक कोषागार राघवेन्द्र मिश्र, उप जिलाधिकारी चुनार, तहसीलदार सदर विकास कुमार पाण्डेय के अलावा सभी सम्बन्धित विभागो के अधिकारी व कर्मचारी एवं पेंशनर उपस्थित रहे।

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