अदालत

हत्यारोपी को आजीवन कारावास एवं  ₹ 20 हजार अर्थदण्ड की सजा

मिर्जापुर। 
                  न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट- द्वितीय की अदालत में आजीवन कारावास एवं  ₹  20,000.00/- का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा 5 साल पहले थाना विन्ध्याचल क्षेत्रांतर्गत ग्राम दुगरहा में हुई हत्या के मामले में सुनायी गयी।
                   05 दिसम्बर 2016 को थाना विन्ध्याचल क्षेत्रांतर्गत ग्राम दुगरहा निवासी महेन्द्र कुमार माली द्वारा थाना स्थानीय पर नामजद अभियुक्तों को विरूद्ध अपने(वादी) पिता की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 776/16 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था। थाना विन्ध्याचल पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई, जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अपराध कारित करने का दोषी पाया गया । आरोपी को आज 23 जून 2022 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-II मीरजापुर द्वारा आजीवन कारावास एवं  ₹  20,000.00/- का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त सूरज पुत्र पन्नालाल माली निवासी मुर्धवा रेनूकूट थाना पिपरी जनपद सोनभद्र हैं।
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