0 वर्ष 2022-23 की 02.35 लाख करोड़ की वार्षिक ऋण योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया शुभारम्भ
0 मीरजापुर एन0आई0सी0 में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण करते हुये जनपद के लघु एवं मध्यम उद्यमियो को किया गया ऋण वितरण
मीरजापुर। लखनऊ से वृहद ऋण मेला के अंतर्गत 1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को 016 हजार करोड़ का ऋण वितरण तथा वर्ष 2022-23 की 02.35 लाख करोड़ की वार्षिक ऋण योजना का शुभारम्भ मा. मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। 100 दिन के कार्य योजना के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा रोजगार संगम का आयोजन जिला सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी0) मीरजापुर में सजीव प्रसारण किया गया। मा0 मुख्यमंत्री जी ने 05 जनपदों के सी0एफ0सी0 केन्द्रों का लोकार्पण किया।
जनपद मीरजापुर के एन0आई0सी0 में उद्योग विभाग के लाभार्थी श्री शिव शंकर को ओ0डी0ओ0पी0 ख्योजान्तर्गत रू0 50.00 लाख, मुख्यमंत्री युवास्वरोजगार योजना के अन्तर्गत श्री शाकिब नवाज को रू0 10.00 लाख तथा रामसमुझ को प्रधानमंत्री रोजागार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 10 लाख का ऋण वितरण किया गया एवं खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री रोजागार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 15 लाख का काम वितरण किया गया व मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजनान्तर्गत श्री गोविन्द को एक लाख का ऋण वितरण किया गया जिला विज्ञान सूचना केन्द्र, मीरजापुर के मुख्य अतिथि के रूप में श्री शिव प्रताप शुक्ल अपर जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकारी विभागों में कई रोजगारपरक योजनायें चल रही है। जिसका लाभ अधिक से अधिक उठायें। सभागार में उपायुक्त उद्योग श्री बी0के0चैधरी, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी श्री ध्यान चन्द्र तथा समस्त लाभार्थी उपस्थित रहे।
ग्रामीण आजिविका मिशन के समूहो की महिलाओ के द्वारा बैंक से सम्बन्धित कार्यो के लिये बैक सखी का किया जायेगा चयन
मीरजापुर। उपायुक्त स्वतः रोजगार राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन मो0 नफीस द्वारा एक विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया गया है राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन अन्तर्गत गठिम समूहो की संख्या साथ-साथ समूहो के बैंक सम्बन्धित मूल भूत सुविधाओ एवं दैनिक कार्यो यथा-स्वयं सहायता समूह का बैंक बचत खाता खोलना पैसा जमा करना, पैसा निकालना एवं समूहो को के्रडिट लीकेज में सहायता हेतु ऐसी बैंक शाखाए जहाॅ पर समूहो के पूर्व से 30 खाते संचालित हो रहे हो अथवा 30 नये समूहो के खाते खोलने की सम्भावना हो ऐसे रिक्त बैंक शाखाओ में बैंक सखी का चयन करते हुये पद स्थापित किया जाना हैं। उन्होने बताया कि बैंक सखी के लिये राष्ट्रीय आजिविका मिशन सहायतित स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य होगी जिनकी उम्र 18 से 45 के मध्य हो। कम से कम 10वीं कक्षी पास होने के साथ ही साथ लिखना पढ़ना जानती हो तथा अंकगणित अच्छा ज्ञान हो। समूह की महिला के पास स्मार्ट फोन/एंड्रायड फोन हो तथा उसमें कार्य करने में दक्ष हो व बैंक शाखा में कार्यावधि में बैठने की इच्छुक हो एवं आवश्यकतानुसार स्वयं सहायता समूहो ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ, कम्यूनिटी वेस्ड रिपेमेनट समिति की बैठक एवं क्षेत्र भ्रमण में कार्य करने की इच्छुक हो बैंक सखी का चयन एवं तैनाती संकुल स्तरीय संघ द्वारा की जायेगी एवं राज्य स्तर से आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया कि विस्तृत जानकारी अपने नजदीकी विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं खण्ड मिशन प्रबन्धन इकाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन से भी प्राप्त की जा सकती हैं।
15 जून से 30 जुलाई तक मछली तथा मछली के बच्चो की निकासी करने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबन्ध
मीरजापुर। जिलाधिकारी श्री प्रवीण कुमार लक्षकार ने अपने एक आदेश के तहत 15 जून 30 जुलाई तक मछली तथा मछली के बच्चो की निकासी करने पर तथा ऐसे समस्त उपकरण जिससे शिकारमाही सम्भव हो द्वारा शिकार करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया हैं। उन्होने बताया कि 15 जून से 30 जुलाई तक मत्स्य प्रजन्न अवधि में जलाशय, मीनाशय तथा नदियो में किसी व्यक्ति के द्वारा शिकारमाही नही किया जायेगा। उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति 15 जुलाई से 30 सितम्बर की अवधि जलाशाय मीनाशय से फ्राई एवं फिंगरलिंग पकड़ने नष्ट करने अथवा बेचने की कार्यवाही नही करेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति 15 जुलाई की अवधि में जलाशय मीनाशय तथा नदियो से फ्राई एवं फिंगरलिंग को पकड़ने नष्ट करने अथवा बेचने तथा 15 जून से जुलाई तक मत्स्य प्रजन्न अवधि में शिकारमाही करने, विभिन्न जालो में मछली तथा मछली के बच्चो की निकासी करने तथा ऐसे समस्त उपकरण जिससे शिकारमाही सम्भव हो द्वारा शिकार करने का कार्य नही करेगा। उन्होने अपने आदेश में कहा कि मत्स्य अधिनियिम की धारा-6 के अन्तर्गत प्राधिकृत मत्स्य विभाग के द्वारा तथा पुलिस उप निरीक्षक को बिना वारंट के उक्त कृत्य करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। मत्स्य विभाग तथा पशुपालन विभाग अधिकारियो द्वारा उक्त कृत्य करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध अधिनियिम की धारा-8 के अन्तर्गत एक मुश्त जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। कोई भी मत्स्य व्यवसायी उक्त अवधि में किसी भी जलाशय, मीनाशय तथा नदियो में या उसके किसी भी भाग में मत्स्य स्पाॅन, जीरा, अंगुलिका तथा मत्स्या आखेट नही करेगा। उन्होने कहा कि आदेश का उल्लघन करने वालो पर मत्स्य अधिनियम 1948 की धारा-6 तथा धारा-8 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
अग्निवीर वायु सेना में भर्ती हेतु 05 जुलाई तक कर सकते है आनलाइन आवेदन
मीरजापुर।
जिला सेवायोजन अधिकारी ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया है कि भारतीय वायुसेना में अग्निवीर योजना के अन्तर्गत भर्ती हेतु आनलाइन आवेदन दिनांक 24 जून 2022 से प्रारम्भ हो चुका हैं। उन्होने बताया कि आनलाइन आवेदन पोर्टल आगामी दिनांक 05 जुलाई 2022 को सांय 05 बजे तक खुला रहेगा। उन्होने कहा कि ऐसे अभ्यर्थी जो 23 वर्ष से आयु के है और इण्टरमीडियट उत्र्तीण है। भर्ती में आवेदन कर सकते हैं।