ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का निर्देश
ब्यूरो रिपोर्ट, मिर्जापुर।
आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल मुरली मनोहर लाल ने मण्डल के तीनो जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में आगामी दिनांक 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2017 तक अपने-अपने जनपदो में ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा मनाने हेतु सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करें। उन्होने कहा कि जनसंख्या का काफी भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित करता हैं, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण जन समुदाय के स्वस्थ्य जीवन एवं ग्रामीण समृद्धि के लिए ग्रामीण स्वच्छता एक प्रमुख घटक हैं। उन्होने कहा कि गॉव में विशेष रूप से वर्षा ऋतु के दौरान तथा उसके बाद उत्पन्न होने वाले विभिन्न बिमारियों से बचाव एवं रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्वच्छता को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने की नितान्त आवश्यकता हैं। जिसके सम्बन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार तथा मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के द्वारा ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा के आयोजन हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। उन्होने कहा कि जनपद स्तर पर स्थापित जिला ग्राम विकास अभिकरणों के द्वारा पखवाड़ा अभियान के आयोजन में प्रभावी योगदान प्रदान किया जाना अपेक्षित हैं। इस पखवाड़ा को सफल बनाने के लिए ग्राम विकास विभाग के साथ-साथ पंचायती राज एवं अन्य विभागों के संयुक्त प्रयासों से सफल बनाया जा सकता हैं। उन्होने कहा कि ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता कार्य के लिए ग्राम सभा की बैठको में गॉव के विकास के लिए विभिन्न मुद्दो को प्रस्तुत कर समाधान निकालना तथा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जनसामान्य को अवगत कराते हुए स्वच्छता अभियान के माध्यम से लाभ दिलाना भी है। अभियान की सफलता के लिए सभी ग्राम पंचायतो में विकास चुनौतियॉ तथा जल संरक्षण/संचयन शौचालय का उपयोग, सालिड़ एवं लिक्विड़ रिसोर्स मैनेजमेन्ट, नान-बायोडीग्रडेबिल वास्ट , स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह तथा सघन जन सूचना प्रणाली के विभिन्न आयामों पर प्रमुखता दी जाये, इसके साथ ही साथ मिशन अन्त्योदय, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहो, रूरबन कल्टर्स सांसद आदर्श ग्राम योजना कल्टर्स, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, एवं स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता कार्यक्रमों का आच्छादन किया जाये। उन्होने कहा कि भी विभागो से समन्वय बनाकर चिन्हित कार्यो को प्रभावी नियोजन एवं कार्यन्वयन रोस्टर तैयार कर सुनिश्चित किया जाये। जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।