मीरजापुर।
आयुक्त तथा खाद्य विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देश के अनुपालन में अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा चावल (कुल 05 किग्रा प्रति यूनिट) वितरित कराया जाना है।
जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने जन सामान्य को जानकारी देते हुये बताया कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन आयल तथा साबुत चना का निःशुल्क वितरण कराये जाने के निर्देश हैं। उक्त के दृष्टिगत जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह अगस्त, 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न को निर्धारित दरों अर्थात गेहूं- रु0 02 प्रति किग्रा0 तथा चावल-रु0 03 प्रति किग्रा की दर से तथा माह जून, 2022 के सापेक्ष आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन आयल तथा साबुत चने का निःशुल्क वितरण दिनांक 25.08.2022 से 31.08.2022 के मध्य कराया जाना है।
कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थतियों के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न एवं नेफेड वस्तुओं के वितरण का कार्य प्रातः काल 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। कोविड-19 के दृष्टिगत प्रत्येक उचित दर दुकान पर विक्रेता द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित कर किया जाये तथा सम्पूर्ण वितरण को कम से कम 05 दिवसों में विभक्त करते हुये सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जायेगा ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकट्टी न हो तथा सर्वर स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पडे़। उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जाए कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी रखी जाए।
सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री का वितरण नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा यह विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई भी राशन कार्डधारक / लाभार्थी खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुएं पाने से वंचित न रहे। यह विशेष ध्यान रखेंगे कि उक्त खाद्यान्न का किसी भी दशा में डायवर्जन / कालाबाजारी न हो ।