मिर्जापुर।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा न्यायमूर्ति/कार्यपालक अध्यक्ष उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल की अध्यक्षता में न्यायालयों में लम्बित चेक बाउन्स (धारा-138एन.आई. एक्ट) मामलो के निस्तारण हेतु 26, 27, 28 व 29 सितम्बर, 2022 को समय पूर्वान्ह 10.30 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
उक्त विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए माननीय जनपद न्यायाधीश ने एक समिति का गठन किया है, जिसमें सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को चेक बाउन्स (धारा-138एन.आई. एक्ट) के मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुकदमों को निस्तारण कराने के लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उन्होने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को चेक बाउन्स के मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में चिन्हित करने तथा पक्षकारों को नोटिस प्रेषित करने का भी निर्देश दिए है।
उन्होने बताया कि लोक अदालत में चेक बाउन्स ( धारा-138एन.आई. एक्ट) मुकदमें का निस्तारण कराने से वादकारी का लगा न्यायालय शुल्क वापस मिल जाता है, किसी भी पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाता है, लोक अदालत द्वारा पक्षकारों को न्याय आसानी से तथा समय से मिल जाता है और लोक अदालत का अवार्ड (निर्णय) अंतिम होता है, जिसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है इसलिए पक्षकार व्यक्तिगत तौर पर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने मुकदमें को अविलम्ब निस्तारण हेतु पंजीकृत करा सकता है।
प्रभारी पूर्णकालिक सचिव लाल बाबू यादव ने समस्त अधिवक्ता बन्धुओ एवं आर्बीट्रेशन के पक्षकारों से अपील करते है कि वह अपने-अपने आर्बीट्रेशन के मुकदमें को सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होकर अविलम्ब पंजीकृत करा लेवें और अपने मुकदमें का निस्तारण कराकर विशेष लोक अदालत का लाभ उठायें।