उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष 2 माह के कठोर कारावास एवं ₹ 5 हजार के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा
मिर्जापुर।
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को 02 वर्ष 02 माह का कठोर कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
अभियोजन के अनुसार थाना हलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-198/2020 धारा उ0प्र0 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में थाना हलिया पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), मीरजापुर द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष 02 माह के कठोर कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त
आशिष कुमार बिन्द पुत्र रामप्रसाद बिन्द निवासी बइरहवा थाना माण्डा जनपद प्रयागराज। पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-198/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना हलिया जनपद मीरजापुर है।
नाबालिक के साथ छेड़खानी के आरोपी को न्यायालय द्वारा 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 15 हजार के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप नाबालिक के साथ छेड़खानी के आरोपी को 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 15 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
अभियोजन के अनुसार दिनांकः 30.07.2018 को थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी वादिनी द्वारा नामजद अभियुक्त पुन्नू पुत्र अच्छन निवासी चितावनपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर के विरूद्ध अपनी (वादिनी की) नाबालिक पुत्री के साथ छेड़खानी किये जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी । जिसके आधार पर थाना को0देहात पर मु0अ0सं0-248/2018 धारा 354 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना को0देहात पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायालय पाक्सो एक्ट/ASJ, मीरजापुर द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 15 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । सजायाफ्ता अभियुक्त पुन्नू पुत्र अच्छन निवासी चितावनपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर । पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0-248/2018 धारा 354 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट थाना को0देहात जनपद मीरजापुर ।
महिला के साथ छेड़खानी के आरोपी को न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कारावास एवं ₹ 4 हजार के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप महिला के साथ छेड़खानी के आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 04 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
अभियोजन के अनुसार दिनांकः 27.02.2015 को थाना हलिया क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी वादिनी द्वारा नामजद अभियुक्त मैन अद्दीन पुत्र अलाउद्दीन निवासी ड्रमण्डगंज थाना हलिया जनपद मीरजापुर के विरूद्ध अपने (वादिनी) के साथ छेड़खानी किये जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी । जिसके आधार पर थाना हलिया पर मु0अ0सं0-173/2015 धारा 323,354ख भादवि 3(1)1SC/ST एक्ट पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना हलिया पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायालय SPL/SC/ST, मीरजापुर द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास एवं ₹ 04 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
सजायाफ्ता अभियुक्त मैन अद्दीन पुत्र अलाउद्दीन निवासी ड्रमण्डगंज थाना हलिया जनपद मीरजापुर । पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-173/2015 धारा 323,354ख भादवि 3(1)1SC/ST एक्ट थाना हलिया जनपद मीरजापुर ।