अदालत

तीन साल पहले हुए दहेज हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मिर्जापुर। 
      अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्ष ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी पैरवी कराई गयी। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा 2 अभियुक्तों को महिला की हत्या के आरोप में दण्डित करते हुए आजीवन कारावास व ₹ 10-10 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
अभियोजन के अनुसार  7 अप्रैल 2019 को थाना हलिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामपुर ठाकुर दयाल निवासी वादी दिनेश कन्नौजिया पुत्र बुद्दू द्वारा नामजद अभियुक्तों रामबाबू पुत्र स्व0 लक्षिमन व लवांगी पत्नी स्व0 लक्षिमन निवासीगण सोनगढ़ा भगतवा थाना हलिया के विरूद्ध अपनी (वादी के) पुत्री की दहेज के लिये हत्या किये जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर थाना हलिया पर मु0अ0सं0-92/2019 धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
पुलिस अधीक्षक ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत उक्त महिला सम्बन्धित अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना हलिया पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय ASJ/FTC-I, मीरजापुर द्वारा महिला सम्बन्धित उपरोक्त अपराध में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं ₹ 10-10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
 अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 04 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त रामबाबू पुत्र स्व0लक्षिमन निवासी सोनगढ़ा भगतवा थाना हलिया जनपद मीरजापुर एवं लवांगी पत्नी स्व0लक्षिमन निवासी सोनगढ़ा भगतवा थाना हलिया जनपद मीरजापुर है।
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