मिर्जापुर।
चील्ह थाना क्षेत्र में दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
देहात कोतवाली क्षेत्र के गुरुसंडी निवासी प्रेम चंद्र यादव ने चील्ह थाने में तहरीर देकर बताया। कि उन्होंने पुत्री पूजा यादव की शादी दो मई 2017 को द्वारिका प्रसाद यादव के साथ की थी। सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिए थे। आरोप लगाया कि बेटी जब से ससुराल गई, तब से ससुराल लोग उसे प्रताड़ित करते थे आरोप लगाया कि पांच सितंबर 2019 को ससुराल वालों उनके पुत्री पूजा की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया बेटी के ससुराल वालों ने शाम को बताया कि उनकी पुत्री ने फांसी लगा ली है।
प्रेम चंद्र की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र दंडित किया। न्यायालय में प्रेषित किया और सख्त सजा दिए जाने की मांग की। मामले की सुनवाई कर पत्रावली पर मिले साक्ष्य, गवाहों के बयान और अधिवक्ताओं के दलील के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने पति द्वारिका प्रसाद यादव को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया। इसके साथ ही न्यायालय ने 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड नहीं जमा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।