मिर्जापुर।
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने उप-खनिजोें के अवैध परिवहन/ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के दृष्टिगत ओवरलोडिंग एवं बिना एमएम-11 प्रपत्र के परिवहन करने वाले वाहनो के विरूद्ध सख्त कदम उठाते हुये न्यायालय में परिवाद दाखिल करने का निर्देश दिया हैं। उन्होने कहाकि बिना एमएम-11 के अवैध परिवहन करने वाले वाहन स्वामियों तथा वाहन चालको दोनो के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद दर्ज कराते हुये जुर्माना के साथ निर्धारित सजा कराने की संस्तुति की जायेगी।
अपर जिलाधिकारी वि/रा शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जनपद- मीरजापुर में उपखनिजों के अवैध परिवहन/ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने के दृष्टिगत विगत एक सप्ताह के अन्दर विशेष अभियान चलाकर उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों की औचक जाँच की गयी। जाँच के दौरान जनपद-मीरजापुर से लोड किये गये उपखनिजों के कुल 8 वाहनों, जनपद-सोनभद्र से लोड किये गये उपखनिजों के कुल 13 वाहनों एवं मध्य प्रदेश व छत्तिसगढ़ से लोड किये गये उपखनिजों के कुल 6 वाहनों अर्थात कुल 27 वाहनों को बिना अभिवहन पास प्रपत्र ई0एम0एम0-11/ई फार्म-सी/ईटीपी के उपखनिजों का अवैध परिवहन/ओवरलोड परिवहन करने के जुर्म में पकड़ा गया है।
खान अधिकारी आशीष चैधरी ने बताया कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4/21 एवं उवप्रव उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 58, 72 के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त के अन्तर्गत जुर्माना एवं दोषी वाहन स्वामीध्चालक को 05 वर्ष तक की सजा का प्राविधान है तथा अवैध परिवहन करने वालें वाहन चालक और वाहन स्वामी को न्यायालय से जमानत भी कराना होगा। जनपद में अवैध परिवहन/ओवर लोड पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किये जाने के दृष्टिगत कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।