0 दूध, दूध निर्मित एवं अन्य खाद्य पदार्थो में होने वाली मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगाने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति की हुई बैठक
मिर्जापुर।
शासन द्वारा दूध/दूध से निर्मित तथा अन्य खाद्य पदार्थो में होने वाली मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गयी। जिसमें जिसमें सहायक आयुक्त (खाद्य)-प्प् द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया की मिलावटखोरी को रोकने के लिए खाद्य विभाग द्वारा लगातार जॉच अभियान चलाते हुए अब तक कुल 959 प्रतिष्ठानो की जॉच किया गया तथा 181 दुकानदारो के यहाँ से नमूने भरे जा चुके है। एम0डी0एम0, पी0डी0एस0 तथा आई0सी0डी0एस0 द्वारा वितरित होने वाले खाद्य सामग्री की जॉच की गई तथा 68 नमूने एकत्र किये गये।
न्यायनिर्णायक न्यायालय जनपद में वर्ष 2022-23 में 66 वाद दायर किये गये। तथा अब तक दायर वादों के सापेक्ष 93 वाद निस्तारित हुये है जिनपर न्यायालय द्वारा 5940000.00 (उनसठ लाख चालीस हजार रू0 ) का अर्थदण्ड लगाया जा चुका है। अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय में कुल 03 मुकदमें दायर किये गये एवं 08 मुकदमें निस्तारित किये गये।
जनपद में गुणवत्तापरक खाद्य कारोबार का संचालन करने से सम्बन्धित हाईजिन रेंटिंग का प्रमाण पत्र अशोका स्वीट, ए-वन रेस्टोरेन्ट, मथुरा मिस्ठान भण्डार, मेहरोत्रा बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, वैभव ढाबा एवं प्रकाश भोजनालय को जिलाधिकारी द्वारा उक्त बैठक में प्रदान किया गया। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, उपायुक्त उद्योग अशोक कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चन्द्र सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।