0 निर्वाचन आयोग केआदेशों/निर्देशों व रिटर्निंग
आफिसर की हस्तपुस्तिका का भली भाति कर लें अध्ययन: उप जिला निर्वाचन अधिकारी
मिर्जापुर।
जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश के अनुपालन में उप जिला निर्वाचन/अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु रिटर्निंग आफिसर/ सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति कर प्रशिक्षण दिया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन पत्रो को आयोग की बेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। उन्होने कहा कि एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष व सदस्य की 21 वर्ष होनी चाहियें।
उन्होने कहा कि कोई भी मतदाता एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्तावक नही बनेगा। उन्होने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों के अनुसार सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया नियमानुसार संचालित कराने का दायित्व रिटर्निंग आफिसर का है। इसके लिये आवश्यक है कि समस्त आदेशों/निर्देशों व रिटर्निंग आफिसर की हस्तपुस्तिका का भली भाति अध्ययन कर लें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत नामांकन पत्रों की बिक्री नामांकन पत्रों का दाखिला, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी व प्रतीक आवंटन का कार्य नगर पालिका परिषद मीरजापुर के अध्यक्ष पद हेतु उप जिलाधिकारी सदर न्यायालय कक्ष कलेक्ट्रेट एवं तहसील में तथा नगर पालिका परिषद चुनार व अहरौरा के अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु तहसील चुनार एवं नगर पंचायत कछवां के अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु तहसील अपर उप जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष कलेक्ट्रेट में किया जायेगा।
उन्होने समत रिटिर्निंग आफिसर/सहायक रिटिर्निंग आफिसर को निर्देशित करते हुये कहा कि अपने निकाय के अध्यक्ष/सदस्यों के आरक्षण की श्रेणी का अन्तिम रूप से प्रकाशित सूची की प्रति अवश्य प्राप्त कर लें तथा जन साधारण को जानकारी प्राप्त कराने हेतु निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना जारी किये जाने उपरान्त नामाकंन निर्दिष्ट स्थलों पर उपस्थित रहें ताकि निर्वाचन लड़ने वालें अभ्यर्थियों को नामाकंन के समय कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हों। उन्होने कहा कि निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना प्रारूप-2 पर निर्गत किये जाने के साथ ही उसी दिन नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय तथा उसकी प्राप्ति प्रतिदिन पूर्वान्ह 11 बजे से 03 बजे तक सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर द्वारा की जायेगी। नाम निर्देशन पत्रांे की ब्रिकी तथा उसकी प्राप्ति की प्रतिदिन की सूचना निर्धारित प्रारूप में नियंत्रण कक्ष एवं जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय को अवश्य उपलब्ध करायी जायेगी।
उन्होने कहा कि नामाकंन के दिवसों में नामाकंन के लिये निर्दिष्ट स्थलों से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ को रोक दिया जाय और नामाकंन स्थल पर उम्मीदवार, उसका प्रस्तावक व सहायक के लिये अन्य एक व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जायेगी, परन्तु यह विशेष ध्यान दिया जाय कि इस प्रतिबन्ध से कोई व्यक्ति अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वंचित न होने पायें।
उन्होने कहा कि आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में व्यय रजिस्टर में उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन में किये जाने वाले व्यय विवरण प्रतिदिन अंकित करना अनिवार्य होगा। प्रत्याशियों द्वारा बैंक खाता खोलकर उसी खाते के माध्यम से व्यय किया जायेगा। बैठक में उप जिलाधिकारी सदर चन्द्रभान सिंह, चुनार नीरज पटेल, न्यायिक चुनार विजय नारायण सिंह, डिप्टी कलेक्टर सिद्धार्थ, सभी रिटर्निंग आफिसर/ सहायक रिटर्निंग आफिसर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।