अदालत

न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के 3 अभियुक्तों को 8-8 वर्षो का कारावास व 01 अभियुक्त को 7 वर्ष के कारावास व अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा

मिर्जापुर।  
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के 03 आरोपियों को 08-08 वर्षों का कारावास ₹ 07-07 हजार के अर्थदण्ड तथा 01 अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास व ₹ 07 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

अभियोजन के अनुसार दिनांकः 18.08.2013 को थाना हलिया पर वादी मोकीम पुत्र अब्दुल अहमद निवासी हलिया कस्बा थाना हलिया जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपने (वादी के) पिता की मारपीट कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना हलिया पर मु0अ0सं0-198/2013 धारा 302, 452, 323 भादवि पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना हलिया पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया।

जिसके फलस्वरूप न्यायालय जनपद सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा महिला सम्बन्धित उपरोक्त अपराध में धारा 304(II), 452, 323,34 भादवि के तहत दोषी पायें जाने पर 03 अभियुक्तों वाहिद, वसीम व अनीस पुत्रगण युसुफ को 08-08 वर्ष का कारावास एवं ₹ 07-07 हजार के अर्थदण्ड तथा अन्य 01 अभियुक्त युसुफ पुत्र सत्तार को 07 वर्ष का कारावास एवं ₹07 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजायाफ्ता अभियुक्त वाहिद पुत्र युसुफ निवासी हलिया कस्बा थाना हलिया जनपद मीरजापुर, वसीम पुत्र युसुफ निवासी हलिया कस्बा थाना हलिया जनपद मीरजापुर, अनीस पुत्र युसुफ निवासी हलिया कस्बा थाना हलिया जनपद मीरजापुर एवं युसुफ पुत्र सत्तार निवासी हलिया कस्बा थाना हलिया जनपद मीरजापुर शामिल है।

Banner VindhyNews
error: Right Click Not Allowed-Content is protected !!