अहरौरा, मिर्जापुर।
पांच मई को जनपद चन्दौली थाना चकिया अन्तर्गत ग्राम चकिया बाजार निवासी काशीनाथ चौहान पुत्र स्व0लालजी द्वारा दो नामजद व कुछ अज्ञात के विरूद्ध शादी समारोह में कुछ व्यक्तियों द्वारा एकराय होकर गाली गलौज देते हुए मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में अहरौरा थाने में लिखित तहरीर दी गई। जिसके आधार पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-79/2022 धारा 323,504,506,427 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।
दिन शुक्रवार 16 दिसम्बर को को नगर चौकी प्रभारी इन्द्रजीत सिंह यादव मय पुलिस बल द्वारा थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-79/2022 धारा 147, 148, 323, 504, 506, 427, 324, 304, 307 भादवि से सम्बन्धित विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त शैलेष कुमार पुत्र बनवारीलाल निवासी रामपुर ढ़बही थाना अहरौरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।