0 कुल 81 धान क्रय केन्द्रो पर आने वाले कृषको के लिये की गयी अलाव की व्यवस्था
मिर्जापुर।
शीतलहर के मध्य जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर संचालित राहत कार्य का वितरण व अलाव जलाने की व्यवस्था जनपद के तहसीलों पर नगर पालिकाओं के क्षेत्रों में किया गया हैं। अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल ने विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि तहसील एवं नगर पालिका में संचालित अलाव कि संख्या
सदर-30, चुनार-17, मड़िहान-13, लालगंज-24, नगर पालिका मीरजापुर-141, नगर पालिका चुनार- 126, नगर पालिका अहरौरा -35, नगर पालिका कछवा-16, कुल-402 एवं तहसील एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अब तक किये गए कंबल वितरण क्रमशः सदर-1575, चुनार-1575, मड़िहान-1420, लालगंज-1570, स्वयंसेवी संस्था /समाजसेवी संस्था/एन0जी0ओ0-810, अब कुल-6950 कम्बल वितरण किया गया।
नगर पालिका द्वारा सचलित रैन वसेरों कि क्षमता एवं कि गयी व्यवस्था सगरा बस स्टैंड, मीरजापुर- 25 लोगों कि क्षमता, राजकीय रोडवेज, मीरजापुर- 40 लोगों कि क्षमता, घंटाघर, मीरजापुर-10 लोगों कि क्षमता, सामुदायिक भवन, पट्टी खुर्द, सामुदायिक भवन अहरौरा-10 लोगों की क्षमता, सामुदायिक भवन, बालुघाट में चुनार-20 लोगों कि क्षमता, जलकल परिसर, कछवा-10 लोगों कि क्षमता, कुल 6 रैन वसेरों में 115 लोगों तक के ठहरने कि क्षमता है। उन्होने बताया कि समस्त रैन वसेरों में पेयजल, बिस्तर, रजाई ,अलाव, स्वच्छता एवं शौचालय कि व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा कि गयी है। कुल 81 धान क्रय केंद्रों पर अलाव कि व्यवस्था कि गयी है। एक परिसर में एक से अधिक धान क्रय केंद्र होने पर उस परिसर में एक केंद्रीय स्थान पर अलाव कि व्यवस्था कि गयी है।
28 फरवरी 2023 तक के लिए जनपद मे धारा 144 लागू
मिर्जापुर।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) शिव प्रताप शुक्ल ने अपने एक आदेश के तहत जनपद मे विभिन्न त्यौहारोे, बोर्ड परीक्षा, आगामी चुनाव आदि के दृष्टिगत धारा-144 लगा दी गयी हैं। अपर जिलामजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत जनपद मे सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये तत्कालिक प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 लगा दिया गया है। यह आदेश जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र मे आगामी दिनांक 28 फरवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश मे वर्णित प्रतिबन्धो की अवहेलना पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
नगर निकायों के कार्य सम्पादन हेतु डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित
मिर्जापुर।
शासन के निर्देश एवं व्यवस्थानुक्रम में जनपद के नगर निकायों के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् नगर निकायों के दैनिक कार्यो के सम्पादन हेतु जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया है। त्रिस्तरीय समिति में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल अध्यक्ष, अपर जिलाधिकारी वि/रा शिव प्रताप शुक्ल एवं समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचाययत मीरजापुर को सदस्य नामित किया गया हैं।जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि निकाय के दैनिक कार्यों को सम्पादित करेगीं और कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेगी।
जनता दरबार में जिलाधिकारी ने सुनी जन समस्याएं
मिर्जापुर।
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनता दर्शन के दौरान फरियादियों की जन समस्याओं/शिकायतों को सुनते हुए प्रकरणों को तत्काल सम्बंधित अधिकारियों से वार्ता कर निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए गुणवत्तायुक्त निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह उपस्थित रहे।