अदालत

जिला जज ने 11 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार हेतु जागरूकता वाहन को किया रवाना 

मिर्जापुर।
11 फरवरी को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों मुकदमों के निस्तारण से सम्बन्धित लाभ के बारे में प्रचार वाहन के माध्यम से शहर, नगर एवं गाम-गांव के प्रत्येक नागरिकों/जन जन तक जानकारी दिये जाने हेतु जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय की दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी एवं अपर जिला जज / त्वरित न्यायालय- प्रथम नोडल अधिकारी (राज) वायुमन्दन मिश्र अपर जिला जज एफ.टी.सी/ सचिव लाल बामू यादव, आर्यब्रत बैंक के एस.डी.एम., वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री विशाल ने संयुक्त रूप से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर दीवानी न्यायालय से रवाना किये।
जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 11 फरवरी 2023 को समय पूर्वान्ह 10 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर मीरजापुर एवं वाहय न्यायालय चुनार ग्राम न्यायालय महान एवं राजस्व विभाग से सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी (वि०रा०), अपर जिलाधिकारी (वि/रा) नगर पालिका परिषद चकबन्दी विभाग, वन विभाग एवं समस्त राजस्व के न्यायालयों राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिनमें सुलह योग्य मुकदमों एवं नागलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण कराने का प्रयास किया जायेगा।
साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि ई-चालान एवं लघु आपराधिक मुकदमों के निस्तारण हेतु प्रावधानित सरल पेटी अफेंस डिपाजिट योजना के तहत वादकारी धारा 206 सपठित धारा 253 प्रसं के अन्तर्गत अपने बालान का जुर्माना सरल पेटी अस डिपाजिट खाता सं0 34906170085 भारतीय स्टेट बैंक डंकीगंज मीरजापुर में स्वयं उपस्थित होकर अथवा आनलाईन जमा कर सकते है। उन्होंने यह भी बताया कि प्री-लिटिगेशन वैवाहिक विवादों में पति पत्नी के विवाद का संक्षिप्त विवरण देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दिया जायेगा और परिवार न्यायाधीश एवं यर द्वारा विपक्षी को बुलाकर समझौता से समाधान कराकर लोक अदालत में निर्णय पारित किया जायेगा। लोक अदालत में पारित निर्णय अन्तिम होता है एवं इसकी अन्य न्यायालय में अपील नहीं होती है।
प्रधानन्यायाधीश दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी ने बताया कि परिवार न्यायालय में लम्बित वैवाहिक मामले तथा प्री-लिटिगेशन वैवाहिक विवादों को लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा निस्तारण कराने का प्रयास किया जायेगा। अपर जिला जज/स्वरित न्यायालय नौदल अधिकारी वायु नन्दन मिश्र ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत वायु नन्दन मिश्र ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद के उपकारी न्यायालय सभी जहसीलदार न्यायालय चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय, श्रम आयुका विभाग, नगर पालिका विभाग विद्युत विभाग एवं समस्त बैंकों के ऋण बकायेदारों के प्री-लिटिगेशन सुलह योग्य मामलों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है।
आचिव अपर जिला जज एफ.टी.सी. लाल बाबू यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले मेकबारा से सम्बन्धित धारा -138 एन.आई. एक्ट पाव एवं बैंक रिकवरी वाद मोटर दुर्घटना प्रतिकर याद बिजली से सम्बन्धित शमनीय दस्यवाद राजवाद, सिविल वाद तथा शनि से सम्बंधित वाद निस्तारण किए जायेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि दिनांक 08 फरवरी 2023 से 10 फरवरी 2023 तक प्रतिदिन पु आपराधिक मामलों, सभी चालानों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया गया है। समस्त अधिवक्ता बन्धुओं एवं वादकारियों से अपील है किअपने-अपने एवं पति-पत्नी के विवाद प्री-लिगिटेशन मामलों को शीघ्र से शीघ्र निस्तारण का प्रयास करे और लोको को  बनाते हुए इस महा अभियान का लाभ उठाए।
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