मीरजापुर।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु भारी/हल्के वाहनों को अधिग्रहित कर निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराया गया है। निर्वाचन में प्रयुक्त वाहनों के जिन वाहन मालिकों द्वारा यदि अभी तक वाहनों का किराया प्राप्त नही किया गया है तो वाहन के रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति, बैंक पास बुक की छायाप्रति एवं ड्यूटी/अवमुक्त प्रमाण-पत्र (मूलप्रति) जिला निर्वाचन कार्यालय, मीरजापुर (कलेक्ट्रेट प्रागंण) में दिनांक 10 मार्च, 2023 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दें ताकि उक्त निर्वाचन में लगे वाहन के भुगतान की कार्यवाही की जा सकें अन्यथा दिनांक 20 मार्च, 2023 के पश्चात् उनके भुगतान पर विचार किया जाना सम्भव नही होगा। भुगतान न प्राप्त करने की दशा में वाहन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे।