मीरजापुर।
होली पर्व के अवसर पर शान्ति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये हेतु जनहित में जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देती हूॅं कि जनपद मीरजापुर की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, माडल शाॅप्स, भांग, ताड़ी बार अनुज्ञापन, एफ0एल0-2/ 2बी0/सी0एल0-2 व एफ0एल0-41 एवं अन्य मादक पदार्थो की थोक एवं फुटकर ब्रिकी की दुकाने होलिका दहन के अगले दिन अर्थात होली के रंग वाले दिन (रंगोत्सव) दिनांक 08 मार्च, 2023 को सांय 04 बजे तक पूर्णतया बन्द रहेगी।
इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा। जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि होली के दिन जनपद की आबकारी की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानो/अनुज्ञापनों को पूर्णतया बन्द कराना सुनिश्चित करें।