0 जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू, कड़ाई से अनुपालन के निर्देश
मिर्जापुर।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा 395-छानबे (अ0जा0) उप चुनाव 2023 के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ आर्दश आचार संहिता एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत बैठक आहूत की गयी। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने कहाकि आर्दश आचार संहिता लागू हो गयी है इसका कड़ाई से पालन किया जाय। उन्होने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल गाड़ी में बैनर पोस्टर साथ लेकर न चलें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख व्यय कर सकते हैं। उन्होने कहा कि कोई राजनैतिक दल सरकारी सम्पत्ति पर बैनर पोस्टर नही लगायेंगे। उन्होने कहा कि किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नही करना चाहियें, जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक भाषायी समुदायों के विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करे तनाव पैदा करें। मस्जिदों, गिरजाघरों, मन्दिरो या पूजा के अन्य स्थानो का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नही किया जायेगा। राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि आदि में बाधाये उत्पन्न न करें। किसी भी दल के द्वारा जुलूस उन स्थानो से होकर नही ले जाया जायेगा, जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाए की जा रही हों।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को जानकारी देते हुये बताया कि विधानसभा 395-छानबे (अ0जा0) उप चुनाव 2023 के सम्बन्ध में निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक 13 अप्रैल 2023, नाम निर्देशन हेतु अन्तिम दिनांक 20 अप्रैल 2023, नाम निर्देशनों की जांच 21 अप्रैल 2023, नाम वापसी हेतु 24 अप्रैल 2023 मतदान 13 मई 2023 मतगणना 15 मई 2023 निर्वाचन आयोग द्वारा तिथि निर्धारित की गयी हैं। उन्होने कहा कि किसी भी सभा के आयोजकों के लिये अनिवार्य होगा कि वे सभा में विघ्न डलने वाले या अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। किसी दल या उम्मीदवार को पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिये कि क्या सभा के लिये प्रस्तावित स्थल पर कोई निषोधात्मक आदेश लागू नही है यदि आदेशो में कोई छूट अपेक्षित हो तो उसके लिये समय से आवेदन किया जायेगा और छूट प्राप्त की जायेगी। जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले से ही बात तय करना लेना चाहिये कि जुलूस किस समय किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जायेगा व समय, स्थान पर समाप्त होगा। इसमें कोई परिवर्तन नही होगा। आयोजक को जुलूस को गुजरने की व्यवस्था करने के लिये आवश्यक उपाय करने होंगे जिससे यातायात व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न न होने पायें। निजी भवनों पर बैनर, झण्डे व पोस्टर आदि लगा सकता है परन्तु भवन स्वामी से लिखित में अनुमति ली जायेगी। अनुमति दो प्रतियों में बनेगी एक प्रति भवन स्वामी व दूसरी प्रति प्रत्याशी के पास रहेगी। उम्मीदवार के द्वारा मुद्रण कराये जाने वाले पम्पप्लेट पोेस्टर के मुख्य भाग पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पता अंकित होना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार के प्रचार प्रसार हेतु वाहन की अनुमति आनलाइन ली जायेगी और रिटर्निंग आफिसर द्वारा अनुमति आनलाइन ही दी जायेगी। उन्होने बताया कि निर्वाचन की घोषणा उपरान्त से ही जनपद में धारा-144 लागू हैं। कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर जनपद में भ्रमण नही करेगा और न ही शस्त्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा। राजनैतिक दल व उम्मीदवार रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नही करेंगे। मतदान एजेंटो की नियुक्ति मतदान के दिन मतदेय स्थलों पर की जायेगी, मतदान एजेन्ट बनाने का फार्म पीठासीन अधिकारी के थैले में रखा जायेगा। विधानसभा निर्वाचन में उम्मीदवार द्वारा जमानत धनराशि सामान्य उम्मीदवार के लिये रूपये दस हजार तथा एस0सी0/एस0टी0 के लिये रू0 पांच हजार हैं। विधानसभा 395-छानबे में पुरूष मतदाता 191244, महिला 172280 तथा थर्ड जेण्डर मतदाता 26 इस प्रकार कुल 363550 मतदाता हैं। 301 मतदान केन्द्र एवं 444 मतदेय स्थल हैं। बैठक में सांसद अनुप्रिया पटेल के प्रतिनिधि उदय पटेल, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी देवी प्रसाद चौधरी, जिला अध्यक्ष बासपा राजेश गौतम, अपना दल एस इंजीनियर राम लौटन बिन्द, जिला महामंत्री भाजपा हरिशंकर सिंह पटेल, प्रियांशु गुप्ता भाकपा, अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल ओम प्रकाश सिंह, उप जिलाधिकारी लालगंज भरत लाल सरोज, मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी सहित अन्य राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहें।