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मिर्जापुर जनपद मे धारा 144 लागू, 31 मई 2023 तक सम्पूर्ण जनपद मे रहेगा प्रभावी

मीरजापुर।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) शिव प्रताप शुक्ल ने अपने एक आदेश के तहत जनपद मे जनपद में धरना/प्रदर्शन/सभा, महावीर जंयती, गुड फ्राइडे, डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म, ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा, विभिन्न परीक्षाओं, विधानसभा उप चुनाव एवं स्थानीय निकाय चुनाव आदि के अवसरों पर कतिपय सामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका आदि के दृष्टिगत धारा-144 लगा दी गयी हैं।

अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत जनपद मे सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये तत्कालिक प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 लगा दिया गया है।

यह आदेश जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र मे आगामी दिनांक 03 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश मे वर्णित प्रतिबन्धो की अवहेलना पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक सम्पन्न

मिर्जापुर। 

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु फसल वित्त मांग निर्धारण के लिये जिलास्तरीय तकनीकी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गयी।

जनपद में बोई जाने वाली विभिन्न फसलों/औद्यानिक फसलों, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशम उत्पादन आदि कृषि सम्बन्धी गतिविधियों के लिये वर्तमान प्रचलित दरों पर आगणवित कृषि उत्पादन लागत का फसल मदवार एवं विभागवार विवरण प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये प्रति हेक्टेयर फसली के0सी0सी0 हेतु अनुमोदित किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीक्ष्मी वीएस, उप निदेशक कृषि अशोक कुमार, डी0डी0एम0 नाबार्ड, एल0डी0एम0 मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सहायक निदेशक रेशम, जिला कृषि अधिकारी पवन प्रजापति एंव विभिन्न बैंको के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

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