नगर निकाय चुनाव

मतदान के दिन बन्द रहेंगी मिर्जापुर जनपद की समस्त आबकारी की दुकानें: जिला मजिस्ट्रेट

मीरजापुर। 

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में अन्तर्गत लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1952 की धारा-135 (ग) के खण्ड (क) में यथा उपबन्धित के अनुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण व निर्विघ्न निर्वाचन के संचालन हेतु मतदान के समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से मतदान की समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस से एक दिन पूर्व दिनांक को सायं 06ः00 बजे से मतगणना समाप्ति के उपरान्त रात्रि 12ः00 बजे तक जनपद की सम्पूर्ण आबकारी दुकानें/समस्त अनुज्ञापन बन्द रहेंगे।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, मैं दिव्या मित्तल, जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देती हूँ कि जनपद मीरजापुर में दिनांक 11.05.2023 को मतदान है। ऐसी दशा में समस्त आबकारी दुकानें दिनांक 09.05.2023 को सायं

06ः00 बजे से मतदान दिवस दिनांक 11.05.2023 को सायं 06ः00 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस दिनांक 13.05.2023 से एक दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 12.05.2023 को सायं 06ः00 बजे से मतगणना समाप्ति के उपरान्त रात्रि 12ः00 बजे तक जनपद की सम्पूर्ण आबकारी दुकानें/समस्त अनुज्ञापन बन्द रहेंगे तथा मादक पदार्थों की बिकी पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगी। उक्त बन्दी के लिये कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

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